पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ बयान दर्ज करने की प्रक्रिया स्थगित की

पहलवान यौन उत्पीड़न मामला: दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ बयान दर्ज करने की प्रक्रिया स्थगित की

छवि स्रोत : पीटीआई/फाइल फोटो बृज भूषण शरण सिंह

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ हाई-प्रोफाइल यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। पीड़िता मेडिकल आधार पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुई। पीड़िता के बयान दर्ज करने की अगली तारीख 23 और 24 सितंबर तय की गई है।

इस मामले ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी हैं, जिसमें सिंह के ख़िलाफ़ यौन शोषण और छेड़छाड़ के कई आरोप शामिल हैं। कई महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके कारण पूर्व WFI अध्यक्ष के ख़िलाफ़ औपचारिक कानूनी चुनौती दी गई है। इन आरोपों ने खेल समुदाय और उससे परे व्यापक आक्रोश और न्याय की मांग को जन्म दिया है।

यह मामला महिला पहलवानों की शिकायत से शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गईं, जिनमें से एक यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज की गई।

यह मामला महिला पहलवानों द्वारा किए गए दावों पर केंद्रित है, जिनका आरोप है कि सिंह ने WFI के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अनुचित और अपमानजनक व्यवहार किया। आरोपों ने कथित कदाचार को संबोधित करने के उद्देश्य से एक विस्तृत जांच और कानूनी कार्यवाही को प्रेरित किया है।

(एजेंसियों से इनपुट)

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