‘क्या आप अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेंगे?’ दिल्ली के सीएम के खिलाफ ईडी के मामले ने अदालत को उलझन में डाल दिया

Will You Arrest Arvind Kejriwal Again Delhi High Court asks ED Confused


एक दिलचस्प घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक भ्रमित न्यायाधीश ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि यदि वह निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी गई नियमित जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर ले, तो क्या वह अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेगा।

ईडी के वकील ने ईडी मामले में केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट से छोटी तारीख मांगी थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत पर रोक लगा दी थी। इस बीच, केजरीवाल ने ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल कर ली और फिलहाल वे सीबीआई मामले में जेल में हैं।

अदालत ने टिप्पणी की, “मैं भी उतना ही उलझन में हूँ जितना कोई भी हो सकता है… अगर मैं जमानत रद्द कर दूँ तो क्या होगा? क्या आप उसे फिर से गिरफ़्तार करेंगे?”

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इसे “सरासर उत्पीड़न” और “ईडी की दुनिया में भ्रम का एक क्लासिक मामला” कहा।

हालांकि, ईडी के वकील ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने अभी तक गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है और केवल अंतरिम जमानत दी है।


एक दिलचस्प घटनाक्रम में, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक भ्रमित न्यायाधीश ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय से पूछा कि यदि वह निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को दी गई नियमित जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर ले, तो क्या वह अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेगा।

ईडी के वकील ने ईडी मामले में केजरीवाल को दी गई नियमित जमानत को चुनौती देने वाली याचिका में हाईकोर्ट से छोटी तारीख मांगी थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई नियमित जमानत पर रोक लगा दी थी। इस बीच, केजरीवाल ने ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल कर ली और फिलहाल वे सीबीआई मामले में जेल में हैं।

अदालत ने टिप्पणी की, “मैं भी उतना ही उलझन में हूँ जितना कोई भी हो सकता है… अगर मैं जमानत रद्द कर दूँ तो क्या होगा? क्या आप उसे फिर से गिरफ़्तार करेंगे?”

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने इसे “सरासर उत्पीड़न” और “ईडी की दुनिया में भ्रम का एक क्लासिक मामला” कहा।

हालांकि, ईडी के वकील ने दलील दी कि शीर्ष अदालत ने अभी तक गिरफ्तारी को अवैध नहीं घोषित किया है और केवल अंतरिम जमानत दी है।

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