विधवा पेंशन योजना: विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार की पेंशन योजना: कमजोर महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता

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विधवा पेंशन योजना: हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (एससी) और पिछड़े वर्गों (बीसी) को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एक व्यापक योजना शुरू की है। यह योजना, सरकार-से-नागरिक (जी2सी) सेवाओं का हिस्सा है, जिसे सरल हरियाणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

हरियाणा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना:

1980-81 में पहली बार शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो खुद का खर्च नहीं उठा सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में पेंशन राशि में लगातार वृद्धि की गई है, जो इन कमज़ोर समूहों को सहायता देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है:

योजना की शुरुआत में 50 रुपये/माह। 1 जनवरी 2014 से 1,000 रुपये/माह। 1 जनवरी 2015 से 1,200 रुपये/माह। 1 जनवरी 2016 से 1,400 रुपये/माह। 1 नवंबर 2016 से 1,600 रुपये/माह। 1 नवंबर 2017 से 1,800 रुपये/माह। 1 नवंबर 2018 से 2,000 रुपये/माह। 1 जनवरी 2020 से 2,250 रुपये/माह। 1 अप्रैल 2021 से 2,500 रुपये/माह।

पात्रता मापदंड:

इस पेंशन योजना के लिए पात्र होने के लिए महिला को निम्नलिखित योग्यताएं रखनी होंगी:

18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। हरियाणा का निवासी हो और आवेदन के समय कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रहा हो। सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000 से कम हो। निम्नलिखित में से एक शर्त पूरी करें: विधवा हो। पति, माता-पिता या बेटों के बिना निराश्रित महिला हो। अपने पति (विवाहित महिलाओं के लिए) या माता-पिता (अविवाहित महिलाओं के लिए) के परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित हो।

आवेदन प्रक्रिया:

आवेदन सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तथा ई-दिशा केन्द्रों या अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से ऑफलाइन दोनों प्रकार से प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

यह योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा गरीब एवं कमजोर परिवारों की लड़कियों के विवाह या कल्याण में कोई वित्तीय बाधा न आने देने की हरियाणा सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

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