झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। राज्य सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम प्रणाली द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामलों में “अनुचित देरी” को चिह्नित किया है।
राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को “राज्य में न्याय प्रशासन के लिए हानिकारक” बताया है।
याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियां न करने के “कथित अवमाननाकर्ताओं” (केंद्र) के कार्यों से कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है।
झारखंड सरकार द्वारा दायर अवमानना याचिका में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद झारखंड हाई कोर्ट के लिए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में काफी देरी हुई है। याचिका में आगे कहा गया है कि दिसंबर 2023 से हाई कोर्ट में केवल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही है, जबकि नियमित मुख्य न्यायाधीश के लिए केवल 15 दिन का समय है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के जज डॉ. जस्टिस बीआर सारंगी को झारखंड का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी। केंद्र ने छह महीने से ज़्यादा समय बाद और सारंगी की सेवानिवृत्ति से सिर्फ़ 15 दिन पहले इस सिफारिश को मंज़ूरी दी।
11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। हालांकि, इस स्थानांतरण को अभी भी केंद्र की मंजूरी का इंतजार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की थी, जिसमें कहा गया था कि नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के 3-4 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए।
झारखंड सरकार ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ न्यायालय की अवमानना याचिका के साथ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। राज्य सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम प्रणाली द्वारा सिफारिशें किए जाने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामलों में “अनुचित देरी” को चिह्नित किया है।
राज्य सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को “राज्य में न्याय प्रशासन के लिए हानिकारक” बताया है।
याचिका में कहा गया है कि कॉलेजियम की सिफारिशों के अनुसार नियुक्तियां न करने के “कथित अवमाननाकर्ताओं” (केंद्र) के कार्यों से कानून के शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिसे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है।
झारखंड सरकार द्वारा दायर अवमानना याचिका में आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद झारखंड हाई कोर्ट के लिए स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में काफी देरी हुई है। याचिका में आगे कहा गया है कि दिसंबर 2023 से हाई कोर्ट में केवल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही है, जबकि नियमित मुख्य न्यायाधीश के लिए केवल 15 दिन का समय है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के जज डॉ. जस्टिस बीआर सारंगी को झारखंड का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश की थी। केंद्र ने छह महीने से ज़्यादा समय बाद और सारंगी की सेवानिवृत्ति से सिर्फ़ 15 दिन पहले इस सिफारिश को मंज़ूरी दी।
11 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित करने की सिफारिश की। हालांकि, इस स्थानांतरण को अभी भी केंद्र की मंजूरी का इंतजार है।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की थी, जिसमें कहा गया था कि नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के 3-4 सप्ताह के भीतर की जानी चाहिए।