डेयरी उत्पादों पर A1 और A2 लेबलिंग क्या है? FSSAI ने समझाया और कंपनियों को इसका इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया

डेयरी उत्पादों पर A1 और A2 लेबलिंग क्या है? FSSAI ने समझाया और कंपनियों को इसका इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया


छवि स्रोत : FREEPIK डेयरी उत्पादों पर A1 और A2 लेबलिंग के संबंध में FSSAI के दिशानिर्देशों के बारे में जानें।

हाल के वर्षों में, बाजार में डेयरी उत्पादों के लिए A1 या A2 लेबल वाले उत्पादों का चलन बढ़ रहा है। ये लेबल दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार को दर्शाते हैं, और यह उपभोक्ताओं के बीच बहस और भ्रम का विषय बन गया है। नतीजतन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डेयरी उत्पादों पर A1 और A2 लेबलिंग के उपयोग के संबंध में कंपनियों को दिशा-निर्देश और निर्देश प्रदान करने के लिए कदम उठाया है।

डेयरी उत्पादों पर A1 और A2 लेबलिंग क्या है?

सबसे पहले, आइए समझते हैं कि डेयरी उत्पादों के बारे में A1 और A2 का क्या मतलब है। दूध में दो प्रकार के बीटा-कैसिइन प्रोटीन होते हैं – A1 और A2। ये प्रोटीन शरीर के ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी संरचना अलग-अलग होती है, जो गाय की नस्ल के आधार पर अलग-अलग होती है। इन दोनों प्रोटीन के बीच मुख्य अंतर एक ही एमिनो एसिड – प्रोलाइन में है। A1 प्रोटीन में प्रोलाइन होता है जबकि A2 प्रोटीन में नहीं।

एफएसएसएआई दिशानिर्देश

खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने गुरुवार को ई-कॉमर्स कंपनियों सहित खाद्य व्यवसायों को पैकेजिंग से ‘ए1’ और ‘ए2’ प्रकार के दूध और दूध उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसी लेबलिंग भ्रामक है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि ये दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं।

अपने नवीनतम आदेश में, FSSAI ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की और पाया कि A1 और A2 का विभेदन दूध में बीटा-कैसिइन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। हालाँकि, वर्तमान FSSAI नियम इस विभेदन को मान्यता नहीं देते हैं।

खाद्य व्यापार संचालकों का उल्लेख करते हुए नियामक ने कहा, “एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है।”

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी इन दावों को तुरंत उत्पादों और वेबसाइटों से हटाने के लिए कहा गया है। कंपनियों को प्री-प्रिंटेड लेबल खत्म करने के लिए छह महीने का समय दिया गया है, इसके अलावा कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

नियामक ने इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने पर जोर दिया।

आदेश का स्वागत करते हुए पराग मिल्क फूड्स के चेयरमैन देवेंद्र शाह ने कहा कि FSSAI का आदेश सही दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने एक अलग बयान में कहा, “A1 और A2 मार्केटिंग के हथकंडों से विकसित की गई श्रेणियां हैं। यह जरूरी है कि हम भ्रामक दावों को खत्म करें जो उपभोक्ताओं को गलत जानकारी दे सकते हैं।”

उन्होंने कहा कि ए1 या ए2 दूध उत्पाद श्रेणी कभी अस्तित्व में नहीं थी और वैश्विक स्तर पर भी यह प्रवृत्ति लुप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि एफएसएसएआई का स्पष्टीकरण इस व्यापक समझ का समर्थन करता है।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)



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