वक्फ अधिनियम: कोई अंतरिम आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई जारी रखने के लिए | हाइलाइट

वक्फ अधिनियम: कोई अंतरिम आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई जारी रखने के लिए | हाइलाइट

WAQF (संशोधन) अधिनियम, 2025, संसद द्वारा 4 अप्रैल को पारित किया गया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त की। केंद्र सरकार ने बाद में अधिनियम के प्रवर्तन को सूचित किया, जिससे इसे 8 अप्रैल से लागू किया गया।

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के नेतृत्व में एक पीठ ने कहा कि सुनवाई गुरुवार को फिर से शुरू होगी। अदालत ने केंद्र से पूछा कि क्या वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दलीलों की सुनवाई के दौरान मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। इमरान प्रतापगरी और मोहम्मद जबड़े, अधिनियम की वैधता को चुनौती देते हुए दायर किए गए हैं।

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