ईपीएफओ प्रधान कार्यालय
प्रोविडेंट फंड खाते में पैसा रिटायरमेंट फंड और पेंशन के लिए जमा किया जाता है। हालाँकि, कुछ परिस्थितियों में, कोई व्यक्ति खाते से आंशिक और पूर्ण निकासी कर सकता है। रिटायरमेंट से पहले आम तौर पर पूरी ईपीएफ राशि तभी निकाली जा सकती है, जब आप दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोजगार हों।
कब निकाला जा सकता है पैसा?
इन परिस्थितियों में आंशिक निकासी की जा सकती है चिकित्सा आवश्यकताएं स्वयं या बच्चे का विवाह गृह ऋण का भुगतान करने के लिए घर खरीदने के लिए घर का नवीनीकरण करने के लिए
इनमें से अधिकतर आंशिक निकासी के लिए ईपीएफओ सदस्य को कम से कम पांच या सात साल तक ईपीएफ सदस्य होना चाहिए।
पीएफ से आंशिक निकासी की प्रक्रिया
यूएएन पोर्टल पर जाएं और अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। आधार से जुड़े आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। इस ओटीपी और कैप्चा को दर्ज करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद प्रोफाइल पेज खुलेगा. वेब पेज के ऊपरी दाएँ भाग में, “ऑनलाइन सेवाएँ” विकल्प ढूंढें। अब स्क्रॉल-डाउन विकल्पों में से ‘दावा’ पर क्लिक करें। ईपीएफओ से जुड़े बैंक खाता नंबर दर्ज करके सदस्य विवरण सत्यापित करें। अब एक सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग प्राप्त होगी जिसमें कहा जाएगा कि दावा की गई राशि ईपीएफओ द्वारा इस बैंक खाते में जमा की जाएगी। नियम और शर्तों के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें। ऑनलाइन दावे के लिए आगे बढ़ें. विकल्प पर क्लिक करें, और अधिक विवरण दर्ज करें। अपना पता प्रदान करें और कुछ दस्तावेज़ जैसे स्कैन किए गए चेक और फॉर्म 15G भी अपलोड करें। इस प्रकार ईपीएफ खाते की शेष राशि निकालने के लिए दावा प्रस्तुत किया जाएगा।