उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राज नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर (RDC) में शराब की दुकान में कुछ लोगों ने घुसकर दुकान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन पर हमला कर दिया। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह घटना RDC में स्थित भारत निर्मित विदेशी शराब (IMFL) की दुकान पर रात करीब 9:40 बजे हुई। यह एक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र है।
दुकान से सीसीटीवी फुटेज में कई लोगों को बाहर से सेल्समैन पर बोतलें फेंकते और फिर दुकान में घुसकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कवि नगर के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा, “हम सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर 30-35 अज्ञात लोगों के खिलाफ है। जल्द ही कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।”
ग़ाज़ियाबाद।
पुलिस का खोफ खोखला।
शराब पीने के बाद ऐसा भी होता है।
शराब के नशे में आप भी देखें ये तांडव।
पूरा मामला स्कूल में क़ैद।
पॉश इलाक़े राजनगर का मामला।@अपपुलिस @dgpup @myogiadityanath @CMOfficeUP pic.twitter.com/Fhxjam6E7U
– शक्ति सिंह/शक्ति सिंह (@ सिंघशक्ति1982) 12 सितंबर, 2024
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एचटी के अनुसार, दुकान के प्रभारी राहुल चौधरी ने एफआईआर में कहा, “खरीदारी के पैसे मांगने पर इन लोगों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ भी की। पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। जब पुलिस आई तो उन्होंने हमारे साथ भी बदसलूकी की। जब हम शिकायत दर्ज कराने कवि नगर पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंचे तो उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट की और पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप के बाद भी वे नहीं रुके।”
गाजियाबाद समाचार: पुलिस स्टेशन के बाहर सेल्समैन पर हमला करने वाले 30 से 35 लोगों पर मामला दर्ज
पुलिस ने शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन पर हमला करने के आरोप में करीब 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेल्समैन से जब उनकी खरीदारी का पैसा मांगा गया तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। एचटी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को जब सेल्समैन शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे, तो गिरोह ने कवि नगर पुलिस स्टेशन के बाहर फिर से हमला कर दिया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें 119 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (जानबूझकर अपमान करना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 333 (चोट पहुंचाने, हमला करने या गलत तरीके से रोकने के लिए अतिक्रमण) और 324 (4) (नुकसान पहुंचाना) शामिल हैं।