उत्तराखंड समाचार: दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड में लागू हुआ मुआवज़ा कानून

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उत्तराखंड समाचार: उत्तराखंड में दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है क्योंकि राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद मुआवज़ा कानून लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कानून को जनता के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस कानून का उद्देश्य दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है, जिससे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

कानून के क्रियान्वयन पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया

कानून के क्रियान्वयन के बारे में बोलते हुए, सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि इससे उपद्रवियों पर लगाम लगेगी और यह सुनिश्चित होगा कि वे अपने कार्यों के लिए जवाबदेह हों। उन्होंने कहा, “अब कोई भी उपद्रवी आसानी से बच नहीं पाएगा। राज्य की शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी सजा मिलेगी और उन्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी।” इस कानून के तहत, हिंसा, बर्बरता या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्तियों या समूहों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी।

मुआवज़ा कानून के प्रमुख प्रावधान

मुआवज़ा कानून न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों पर जुर्माना लगाता है, बल्कि उनसे नुकसान की पूरी भरपाई करने की भी अपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, कानून में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य हिंसा और बर्बरता की घटनाओं को रोकना है, साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। कानून के तहत परिभाषित सार्वजनिक संपत्ति में सरकारी इमारतें, वाहन, सड़कें, बिजली और पानी की लाइनें और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे शामिल हैं।

कानून का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह कानून उत्तराखंड के लोगों की सुरक्षा और कल्याण के लिए बनाया गया है। उन्होंने दोहराया कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की हिंसा या बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कानून नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कानून-व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

दंगाइयों के लिए सख्त सजा

सीएम धामी ने जोर देकर कहा कि यह कानून जनता की भलाई और राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सरकार राज्य में भविष्य में होने वाली अशांति को रोकने के लिए इस कानून को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह कानून शांति और व्यवस्था बनाए रखने, अशांति फैलाने वालों को सख्त सजा दिलाने और भविष्य में ऐसी हरकतें करने से रोकने में अहम भूमिका निभाएगा।

कानून पर विपक्ष की प्रतिक्रिया

सरकार ने जहां मुआवज़ा कानून को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरी कदम बताया है, वहीं विपक्ष ने इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कुछ चिंताएं जताई हैं। उनका तर्क है कि इसके क्रियान्वयन के दौरान आम जनता के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। हालांकि, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि यह कानून किसी के अधिकारों का हनन करने के लिए नहीं है, बल्कि राज्य की संपत्ति और शांति की रक्षा के लिए है। इसका उद्देश्य दंगाइयों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना और पूरे उत्तराखंड में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करना है।

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