संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर पूर्व परिवीक्षाधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ अदालत में कथित रूप से झूठ बोलने और अदालत में दायर हलफनामों में गलत बयान देने के लिए झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई की और खेडकर को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने पूजा खेडकर को तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की है।
यूपीएससी ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर कर कहा है कि उसने 31 जुलाई को (खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी) नोटिस उसी दिन उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया था।
यूपीएससी के अनुसार, उन्होंने सिविल सेवा कार्यक्रम (सीएसपी) 2022 के लिए उनके ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित ईमेल पते पर मेल भेजा था।
खेडकर ने अदालत को बताया था कि उन्हें आदेश नहीं दिया गया है और उन्हें यूपीएससी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली है।
यूपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कौशिक ने उच्च न्यायालय को बताया कि खेडकर ने अपने वकीलों को गलत जानकारी दी और वह अच्छी तरह जानती थीं कि वह शपथ पर गलत बयान दे रही हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने पहले खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 को पास करने के लिए ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने और धोखाधड़ी करने का आरोप है।
यूपीएससी और दिल्ली पुलिस दोनों ने उनकी गिरफ्तारी-पूर्व जमानत याचिका को खारिज करने की मांग की थी और तर्क दिया था कि उनकी गिरफ्तारी उन अन्य लोगों को खोजने के लिए आवश्यक है, जिन्होंने “धोखाधड़ी” में उनकी सहायता की हो सकती है।
दूसरी ओर, खेडकर ने अदालत में कहा कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा-2022 को सफलतापूर्वक पास करने की प्रक्रिया में न तो गलत बयान दिया है और न ही धोखाधड़ी की है। उन्होंने उच्च न्यायालय को यह भी बताया कि यूपीएससी के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने का कोई अधिकार नहीं है।
उनका कहना है कि उनका चयन बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी में योग्यता के आधार पर हुआ था, जिसके लिए उन्होंने इस श्रेणी के तहत पांचवीं बार प्रयास किया था, जबकि उक्त श्रेणी में उपलब्ध प्रयास नौ हैं।
खेडकर ने अदालत में कहा कि इससे पहले 2012 से 2017 तक दिए गए प्रयास इस श्रेणी में नहीं आते और इन्हें मिलाकर आवेदक को विकलांग उम्मीदवार के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिवीक्षाधीन के रूप में उनके चयन और नियुक्ति के बाद, यूपीएससी ने उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की शक्ति समाप्त कर दी और केवल डीओपीटी ही अखिल भारतीय सेवा अधिनियम (1954) और परिवीक्षाधीन नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
उन्होंने यूपीएससी के दावे का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने व्यक्तित्व परीक्षण के दौरान एकत्र किए गए बायोमेट्रिक डेटा के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित की थी और सभी दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया था।
अदालत में दिए गए अपने जवाब में उन्होंने कहा, “आवेदक के प्रथम नाम और उपनाम में 2012 से 2022 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसा कि सभी डीएएफ (विस्तृत आवेदन पत्र) में लगातार दर्शाया गया है। आवेदक ने यूपीएससी को अपने नाम में कोई हेरफेर या गलत जानकारी नहीं दी है।”
यदि आगे कहा जाए कि खेडकर की सिफारिश डीओपीटी को किए जाने के बाद, सभी आवश्यक सत्यापन किए गए और डीओपीटी के अनुसार एम्स द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की गई, जिसमें उनकी विकलांगता 47 प्रतिशत तक पाई गई (जो कि पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए आवश्यक 40 प्रतिशत से कहीं अधिक है।)
12 अगस्त को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था, इस रोक को एक बार फिर बढ़ा दिया गया।
खेडकर पर पीडब्ल्यूडी और ओबीसी कोटा का उपयोग करने के लिए यूपीएससी आवेदन पत्र में “तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और झूठे” होने का आरोप है। दिल्ली की एक अदालत द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद खेडकर ने उच्च न्यायालय का रुख किया था।
दिल्ली की अदालत ने जांच एजेंसी से यह भी पता लगाने को कहा कि क्या यूपीएससी के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने उनकी मदद की थी।
फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र और ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में खेड़कर ने दिल्ली की अदालत को बताया कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक कलेक्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।