UP News: सीसीटीवी से मालिक का विवरण अनिवार्य, योगी सरकार ने पूरे राज्य में भोजनालयों के लिए सख्त नए दिशानिर्देश जारी किए

UP News: सीसीटीवी से मालिक का विवरण अनिवार्य, योगी सरकार ने पूरे राज्य में भोजनालयों के लिए सख्त नए दिशानिर्देश जारी किए

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए पूरे राज्य में ढाबों, होटलों और रेस्तराओं सहित खाद्य पदार्थों की दुकानों के लिए नए नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री ने खाद्य पदार्थों में खतरनाक पदार्थ पाए जाने की घटनाओं के बाद सख्त क्रियान्वयन का आह्वान किया है।

मालिकों और प्रबंधकों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे

खाद्य कारोबार में जवाबदेही और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने सड़क किनारे ढाबों, रेस्तराओं और होटलों सहित सभी भोजनालयों के लिए मालिक, प्रबंधक और संचालक के नाम और पते को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य किसी भी खाद्य सुरक्षा उल्लंघन या संदूषण की शिकायत के मामले में जिम्मेदारी का पता लगाना आसान बनाना है। प्रबंधन की जानकारी की स्पष्ट दृश्यता यह सुनिश्चित करेगी कि जनता को ठीक से पता हो कि उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के लिए कौन जिम्मेदार है।

सभी खाद्य प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर भी जोर दिया है। नए नियमों के तहत, खाद्य प्रतिष्ठानों के लिए न केवल ग्राहकों के बैठने के क्षेत्रों में बल्कि रसोई और प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इन कैमरों की फुटेज को स्थानीय अधिकारियों या पुलिस द्वारा निरीक्षण के लिए संग्रहीत और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह उपाय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और खाद्य संचालकों और कर्मचारियों की स्वच्छता और व्यवहार की निगरानी करना आसान बनाता है।

खाद्य पदार्थों के संदूषण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई

योगी सरकार ने देश भर में कथित तौर पर खाद्य पदार्थों में मानव अपशिष्ट जैसी सामग्री मिलाए जाने की कई घटनाओं के जवाब में शून्य-सहिष्णुता की नीति लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ऐसी जघन्य गतिविधियों में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यवसाय को कठोर कानूनी दंड दिया जाएगा। उन्होंने इन कृत्यों पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और इन्हें भयानक और असहनीय बताया। खाद्य सुरक्षा के लिए अब और अधिक गहन निरीक्षण किए जाएंगे और उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन की संभावना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से कभी समझौता न हो, सरकार ने यदि आवश्यक हो तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में संशोधन करने की योजना बनाई है। ये परिवर्तन खाद्य उत्पादन, परोसने और स्वच्छता से जुड़े नियमों को सख्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने व्यावहारिक लेकिन सख्त दिशा-निर्देशों के महत्व पर जोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर खाद्य प्रतिष्ठान उच्चतम सुरक्षा मानकों को पूरा करे।

कर्मचारी सत्यापन और स्वच्छता मानक

एक और बड़े कदम के तहत, उत्तर प्रदेश में ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल में काम करने वाले हर कर्मचारी को अब अनिवार्य पुलिस सत्यापन से गुजरना होगा। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि केवल भरोसेमंद व्यक्ति ही भोजन को संभालने और तैयार करने में शामिल हों। इसके अलावा, सरकार ने कर्मचारियों के लिए – चाहे वे शेफ हों, वेटर हों या सफाईकर्मी हों – भोजन तैयार करने और परोसने के दौरान हर समय दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। स्वच्छता और स्वच्छता अब अपरिहार्य है, और खाद्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इन नियमों का सख्ती से पालन करें।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त निरीक्षण

सरकार ने इन नए नियमों को लागू करने के लिए राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान की योजना बनाई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त टीमें हर खाद्य प्रतिष्ठान का दौरा करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि वे नए नियमों का पालन कर रहे हैं। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद करना शामिल है।

स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं

सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जनता के स्वास्थ्य को जोखिम में डालना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। प्रशासन को उम्मीद है कि इन नई पहलों से खाद्य पदार्थों के दूषित होने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खत्म किया जा सकेगा और पूरे राज्य में सफ़ाई के सख्त नियम लागू किए जा सकेंगे। खाद्य पदार्थों को दूषित करके लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करने की किसी भी कोशिश के लिए कठोर दंड लगाया जाएगा।

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