चेन्नई, भारत — 24 सितंबर, 2024 — अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन अपनी संपत्ति को संभावित संरचनात्मक क्षति के विवाद के संबंध में अपने पड़ोसियों के साथ सफलतापूर्वक समझौता कर लिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस वर्ष की शुरुआत में दीवानी मुकदमा दायर करते समय उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस वापस करने का आदेश दिया है।
समझौता हुआ: मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन ने त्रिशा, उसके पड़ोसियों श्री मयप्पन और सुश्री कावेरी तथा उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त समझौता ज्ञापन की समीक्षा के बाद मामले का निपटारा कर दिया।
प्रारंभिक विवाद: त्रिशा ने जनवरी 2024 में सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें अपने पड़ोसियों को उनकी संपत्ति की पूर्वी दीवार पर विध्वंस या निर्माण जारी रखने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की, जिसके बारे में उनका तर्क था कि इससे उनके अपने घर की संरचनात्मक अखंडता प्रभावित हो सकती है।
आम दीवार की चिंता: न्यायालय ने दोनों संपत्तियों के बीच एक आम दीवार के महत्व को मान्यता दी, यह देखते हुए कि दोनों इमारतों का निर्माण मूल रूप से पिछले मालिकों द्वारा किया गया था। त्रिशा ने 2005 में अपनी संपत्ति खरीदी, जबकि उसके पड़ोसियों ने 2023 में अपनी संपत्ति खरीदी और पुनर्विकास शुरू किया।
न्यायिक टिप्पणियां: न्यायमूर्ति एन. सतीश कुमार, जिन्होंने त्रिशा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन की आरंभिक समीक्षा की थी, ने साझा दीवार को होने वाले संभावित नुकसान से जुड़े जोखिमों पर प्रकाश डाला, जो दोनों घरों की स्थिरता और बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण था।
निपटान प्रक्रिया: विभिन्न अदालती पेशियों के बाद, 21 मार्च, 2024 को त्रिशा की माँ और उसके पड़ोसियों को शामिल करते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान के प्रयास शुरू किए गए। अंततः, इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के लिए एक संतोषजनक समझौता हुआ, जिससे कानूनी विवाद समाप्त हो गया।