उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ का सिद्धांत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों पर भी लागू होगा, बशर्ते कि उस कानून की शर्तें पूरी हों।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले जैसे मामले में भी, जहां संबंधित कानूनों में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें हैं, नियम (जमानत नियम है और जेल अपवाद है) केवल इस संशोधन के साथ लागू है कि यदि कानून की शर्तें पूरी होती हैं तो जमानत दी जा सकती है और नियम का यह भी अर्थ है कि एक बार जमानत देने का मामला बन जाने पर अदालत जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों को अपनी संपत्ति किराए पर देने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। आरोप है कि पीएफआई ने उसके अपार्टमेंट में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे, जिसमें बिहार के बाहर से आए लोग शामिल होते थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालतों को जमानत देने में संकोच नहीं करना चाहिए।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय का कर्तव्य कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना है। अब हमने कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है जो विशेष कानूनों पर भी लागू होता है। यदि न्यायालय उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा।”
शीर्ष अदालत ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) कोई ‘आतंकवादी संगठन’ नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद आरोपी व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
उस व्यक्ति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बिहार यात्रा में बाधा डालने की साजिश रचने और प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।
आरोप है कि जुलाई 2022 में पीएफआई ने उसके अपार्टमेंट में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे। पुलिस ने कथित तौर पर छापेमारी में उस फ्लैट से दस्तावेज बरामद किए थे, जिनसे गैरकानूनी गतिविधियों का संकेत मिला था। जलालुद्दीन खान नामक व्यक्ति, जिसे आज सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली है, ने इन गतिविधियों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था, लेकिन उसने अपार्टमेंट किराए पर देने की बात स्वीकार की थी।
यह आरोप लगाया गया कि ये प्रशिक्षण सत्र सिमी और पीएफआई के पूर्व सदस्यों को एक नए समूह में पुनः संगठित करने की व्यापक योजना का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के विरुद्ध कथित अत्याचारों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करना था।
अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि वह पीएफआई या सिमी से संबद्ध नहीं है तथा उसकी संलिप्तता संपत्ति किराये पर देने तक ही सीमित थी।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद है’ का सिद्धांत गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम जैसे विशेष कानूनों पर भी लागू होगा, बशर्ते कि उस कानून की शर्तें पूरी हों।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले जैसे मामले में भी, जहां संबंधित कानूनों में जमानत देने के लिए कड़ी शर्तें हैं, नियम (जमानत नियम है और जेल अपवाद है) केवल इस संशोधन के साथ लागू है कि यदि कानून की शर्तें पूरी होती हैं तो जमानत दी जा सकती है और नियम का यह भी अर्थ है कि एक बार जमानत देने का मामला बन जाने पर अदालत जमानत देने से इनकार नहीं कर सकती।
न्यायमूर्ति अभय ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों को अपनी संपत्ति किराए पर देने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी। आरोप है कि पीएफआई ने उसके अपार्टमेंट में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे, जिसमें बिहार के बाहर से आए लोग शामिल होते थे।
सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालतों को जमानत देने में संकोच नहीं करना चाहिए।
न्यायमूर्ति ओका ने कहा, “अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन न्यायालय का कर्तव्य कानून के अनुसार जमानत के मामले पर विचार करना है। अब हमने कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है जो विशेष कानूनों पर भी लागू होता है। यदि न्यायालय उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना शुरू कर देते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन होगा।”
शीर्ष अदालत ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) कोई ‘आतंकवादी संगठन’ नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ यूएपीए मामले में जमानत देने से इनकार करने के बाद आरोपी व्यक्ति ने शीर्ष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी।
उस व्यक्ति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बिहार यात्रा में बाधा डालने की साजिश रचने और प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ी अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था।
आरोप है कि जुलाई 2022 में पीएफआई ने उसके अपार्टमेंट में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे। पुलिस ने कथित तौर पर छापेमारी में उस फ्लैट से दस्तावेज बरामद किए थे, जिनसे गैरकानूनी गतिविधियों का संकेत मिला था। जलालुद्दीन खान नामक व्यक्ति, जिसे आज सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिली है, ने इन गतिविधियों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था, लेकिन उसने अपार्टमेंट किराए पर देने की बात स्वीकार की थी।
यह आरोप लगाया गया कि ये प्रशिक्षण सत्र सिमी और पीएफआई के पूर्व सदस्यों को एक नए समूह में पुनः संगठित करने की व्यापक योजना का हिस्सा थे, जिसका उद्देश्य भारत में मुसलमानों के विरुद्ध कथित अत्याचारों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करना था।
अपीलकर्ता ने अदालत को बताया कि वह पीएफआई या सिमी से संबद्ध नहीं है तथा उसकी संलिप्तता संपत्ति किराये पर देने तक ही सीमित थी।