नई दिल्ली: लोकप्रिय टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ एक बार फिर सुर्खियों में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी शो के नाम, किरदारों और कंटेंट के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, शो के निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि कई संस्थाएं वेबसाइट चलाकर, सामान बेचकर और यहां तक कि यूट्यूब पर “यौन रूप से स्पष्ट और अश्लील” वीडियो प्रकाशित करके व्यावसायिक लाभ के लिए इसके नाम, पात्रों की छवियों आदि का उपयोग कर रही हैं।
ऐसा कहा जाता है कि यह शो लगभग 4,000 एपिसोड के साथ 16 वर्षों से प्रसारित हो रहा है।
अंतरिम आदेश
इसी रिपोर्ट के अनुसार, शो के निर्माता द्वारा दायर मुकदमे पर कई ज्ञात और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ पारित अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा कि यदि एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी गई तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।
रिपोर्ट के अनुसार, “वादी नीला फिल्म प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि उसके पास भारत में उनके शो और उसके पात्रों से संबंधित कई पंजीकृत ट्रेडमार्क पर वैधानिक अधिकार हैं, जिनमें से कुछ ट्रेडमार्क ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’, ‘उल्टा चश्मा’, ‘तारक मेहता’, ‘जेठालाल’, ‘गोकुलधाम’ आदि हैं।”
अदालत को यह भी बताया गया कि वादी को इसके विभिन्न पात्रों और एनिमेशन का कॉपीराइट प्राप्त है, लेकिन कुछ लोग वेबसाइटों और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से अवैध रूप से टी-शर्ट, पोस्टर और स्टिकर जैसे सामान बेच रहे हैं, जिन पर शो के पात्रों की छवियां और संवाद हैं।
टीएमकेओसी के निर्माताओं ने दावा किया कि सामग्री एआई और अन्य ऐसी तकनीकों के माध्यम से उत्पन्न की गई थी और साथ ही वीडियो गेम में पुनर्जीवित की गई थी।
अदालत ने 14 अगस्त को पारित आदेश में कहा, “एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की जाती है, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 12 और 14 से 21 (जॉन डो पक्षकारों सहित) को… किसी भी तरह से… वादी की कॉपीराइट सामग्री/पंजीकृत ट्रेडमार्क को अपनी वेबसाइटों पर बिक्री के लिए पेश करने, प्रकाशित करने, जिसमें शीर्षक, पात्र, प्रारूप और उक्त शो में अंतर्निहित सामग्री या कुछ भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो अन्यथा वादी के कॉपीराइट/पंजीकृत ट्रेडमार्क का उल्लंघन/प्रतिवादियों द्वारा पेश की गई वस्तुओं/सेवाओं को बेचने के बराबर है।”
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यूट्यूब वीडियो, जिनमें अश्लील सामग्री सहित शो की सामग्री शामिल है, को हटाया जाए।
अदालत ने कहा, “यदि 48 घंटे के भीतर वीडियो नहीं हटाए गए तो आईटी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग संबंधित इंटरनेट सेवा प्रदाताओं/मध्यस्थों से सभी लिंक या वीडियो निलंबित करने के लिए कहेंगे।”
अदालत ने वादी को यूट्यूब को सभी उल्लंघनकारी लिंक ब्लॉक/निलंबित करने के लिए सूचित करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की तथा वीडियो स्ट्रीमिंग साइट को वादी को उल्लंघनकारी अपलोडरों के आवश्यक विवरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)