स्वाति मालीवाल हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की जमानत स्वीकार की

स्वाति मालीवाल हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की जमानत स्वीकार की

छवि स्रोत : पीटीआई राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद 18 मई को बिभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था।

स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब तीस हजारी कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार की जमानत मंजूर कर ली है। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश भी जारी कर दिया है।

मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत मंजूर कर ली और उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया। वे पिछले 100 दिन से न्यायिक हिरासत में हैं।

खबरों के अनुसार कुमार मंगलवार शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।

इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर 13 मई को मुख्यमंत्री आवास पर हमला करने के आरोपी बिभव कुमार को जमानत दे दी थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी और मामले में उनकी गिरफ्तारी को भी चुनौती दे रही थी। दिल्ली पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर 18 मई को केजरीवाल के आवास से कुमार को गिरफ्तार किया था।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि बिभव कुमार 100 दिनों से न्यायिक हिरासत में है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।

मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह 13 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने केजरीवाल के आवास पर गयी थीं, तब कुमार ने बिना किसी उकसावे के उन्हें 7-8 बार थप्पड़ मारे, उन पर झपटा, उनकी छाती और कमर पर लात मारी तथा जानबूझकर उनकी शर्ट ऊपर खींची।

(एजेंसियों से इनपुट)

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