स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी आवश्यक थी और ऐसा करते समय पुलिस ने कानून का सख्ती से पालन किया।
शुक्रवार (2 अगस्त) को बिभव कुमार की याचिका को खारिज करने वाली अदालत ने अपने लिखित फैसले में कहा कि उनकी याचिका में कोई दम नहीं है। कुमार, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, ने कथित तौर पर 13 मई को केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर मालीवाल पर हमला किया था। उन्हें 18 मई (शनिवार) को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
बिभव कुमार की याचिका
अपनी याचिका में कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के विरुद्ध घोषित करने का निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने शनिवार (3 अगस्त) को जारी फैसले में कहा कि गिरफ्तारी के बाद निचली अदालत ने पांच दिनों की पुलिस हिरासत की अनुमति देने से पहले कुमार के साथ-साथ राज्य का भी पक्ष सुना था और यह भी कहा कि हालांकि कानून जांच अधिकारी को जांच के दौरान किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न करने का विवेकाधिकार देता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आरोपी याचिकाकर्ता को बिना नोटिस दिए गिरफ्तार करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और कानून को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि कानूनी प्रक्रिया के अलावा ऐसी स्वतंत्रता का उल्लंघन न हो।
अदालत ने कहा, “तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दी गई परिस्थितियों में गिरफ्तारी आवश्यक थी और यह सीआरपीसी, 1973 की धारा 41 के सख्त अनुपालन में सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का पालन करते हुए की गई है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार निर्धारित किया है और अपने निर्णयों में जोर दिया है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है, जिसे खारिज किया जाता है।”
इसमें कहा गया कि पुलिस के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज खाली थी और पूछताछ के दौरान कुमार टालमटोल कर रहा था तथा सहयोग नहीं कर रहा था।
इसमें कहा गया है कि कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने भी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को दबाने का उल्लेख किया था, क्योंकि केवल चुनिंदा सीसीटीवी फुटेज ही सौंपी गई थी और आरोपी द्वारा मोबाइल फोन को फिर से फॉर्मेट किया गया था, जो महत्वपूर्ण साक्ष्यों को छिपाने के प्रयास को दर्शाता है क्योंकि कथित तौर पर शिकायतकर्ता स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) पहुंचने पर व्हाट्सएप के माध्यम से याचिकाकर्ता को संदेश भेजा था।
बिभव कुमार के खिलाफ नोएडा में आपराधिक मामला लंबित
अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कुमार को रिमांड आवेदन की एक प्रति निचली अदालत में उपलब्ध करा दी गई थी, जिस पर उन्होंने जवाब भी दाखिल कर दिया था और उनका आपराधिक इतिहास भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है।
अदालत ने कहा कि रिमांड आवेदन में पुलिस ने आरोप लगाया था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद से बर्खास्त किए जाने के बावजूद कुमार परिसर में काम करते पाए गए और वह इस बारे में कोई जवाब नहीं दे पाए कि किस प्राधिकार के तहत वह काम करते रहे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिभव कुमार को जमानत देने से किया इनकार
उनकी जमानत याचिका को पहले ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनका काफी प्रभाव है और उन्हें राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।
अपनी अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका में कुमार ने उचित मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने याचिका का विरोध किया और कहा कि कुमार को जल्दबाजी में गिरफ्तार नहीं किया गया था और कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया था।
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