सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को नीट-पीजी 2024 परीक्षा की उत्तर कुंजी और प्रश्नपत्रों के खुलासे के साथ-साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई फिर से शुरू करेगा।
13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (NBE) से जवाब मांगा था।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले पर विचार करने पर सहमति जताई और एनबीई को नोटिस जारी किया।
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि एनबीई ने न तो प्रश्नपत्र जारी किए हैं और न ही उत्तर कुंजी, और सही उत्तरों को जाने बिना उम्मीदवार पारदर्शी तरीके से अपने प्रदर्शन का आकलन नहीं कर पाएंगे। वकील ने आगे कहा कि जब स्कोरकार्ड जारी किया गया था, तो यह कई उम्मीदवारों के लिए सटीक रूप से मेल नहीं खाता था।
याचिकाकर्ताओं ने नीट-पीजी परीक्षा के आयोजन में पारदर्शिता की कमी और अंतिम समय में मनमाने ढंग से बदलाव करने का मुद्दा उठाया है।
उन्होंने तर्क दिया है कि निर्धारित तिथि से ठीक एक महीने पहले परीक्षा प्रारूप बदल दिया गया और परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई, जिसमें प्रत्येक पाली के लिए अलग-अलग प्रश्नपत्र थे, जो एक सामान्य परीक्षा आयोजित करने के एनबीई के दिशानिर्देशों के विरुद्ध है।
गौरतलब है कि परीक्षा से पहले छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। अब नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों ने नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को लेकर चिंता जताई है।
NEET PG 2024 परीक्षा NBEMS द्वारा 170 शहरों में 416 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को 26,168 डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (MD), 13,649 मास्टर ऑफ सर्जरी (MS), 922 PG डिप्लोमा और 1,338 DNB CET सीटों पर प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा।
एनईईटी पीजी एक प्रवेश परीक्षा है जो भारत भर में विभिन्न एमडी (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन), एमएस (मास्टर ऑफ सर्जरी) और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित प्रारूप में हर साल आयोजित की जाती है।
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