सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त की निर्धारित परीक्षा तिथि से ठीक दो दिन पहले शुक्रवार, 9 अगस्त को NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता विशाल सोरेन की ओर से वकील अनस तनवीर द्वारा लाई गई याचिका में दावा किया गया है कि उम्मीदवारों को सौंपे गए परीक्षा शहर अत्यधिक असुविधाजनक हैं, जिससे यात्रा व्यवस्था जटिल हो जाती है।
परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर अभ्यर्थियों की चिंता
याचिका के अनुसार, परीक्षा शहरों का आवंटन 31 जुलाई को किया गया था, तथा विशिष्ट केंद्रों की घोषणा 8 अगस्त को की जानी थी। कदाचार रोकने के उद्देश्य से अंतिम समय में दी गई इस सूचना के कारण अभ्यर्थियों के पास यात्रा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं बचा, जिसके कारण परीक्षा पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया गया।
मूल परीक्षा तिथि और स्थगन
शुरुआत में, NEET-PG 2024 परीक्षा 23 जून के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे स्थगित कर दिया था। मौजूदा याचिका में उम्मीदवारों की लॉजिस्टिक चुनौतियों को समायोजित करने के लिए परीक्षा में और देरी करने की मांग की गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह निर्धारित कर सकता है कि परीक्षा योजना के अनुसार होगी या नहीं।
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