सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी, कहा कि सरकार जज और जूरी की भूमिका नहीं निभा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी, कहा कि सरकार जज और जूरी की भूमिका नहीं निभा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों द्वारा बुलडोजर कार्रवाई के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। SC ने कहा कि सरकार जज और जूरी दोनों के रूप में काम नहीं कर सकती। उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना अधिकारी किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर सकते या उनकी संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते। यह निर्णय राज्य शक्ति पर सीमाएं सुदृढ़ करता है और नागरिकों को अनुचित कार्यों से बचाता है।

यह एक विकासशील कहानी है …

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