उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहले से ही पुराने राजेंद्र नगर में भारी बारिश के कारण राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई तीन मौतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
पिछले हफ़्ते दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा कानून लाने का फ़ैसला किया है जो पूरे शहर में कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करेगा। आतिशी ने यह घोषणा दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट-लाइब्रेरी में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों के डूबने की घटना के कुछ ही दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी।
उन्होंने कहा, “कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, फीस विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे। जनता की प्रतिक्रिया भी मांगी जाएगी।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और “अजीब जांच” को लेकर एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इन कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपायों पर स्वतः संज्ञान लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी की परीक्षा देने वाले तीन अभ्यर्थियों की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहले से ही पुराने राजेंद्र नगर में भारी बारिश के कारण राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी भर जाने से हुई तीन मौतों से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
पिछले हफ़्ते दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार ने एक ऐसा कानून लाने का फ़ैसला किया है जो पूरे शहर में कोचिंग सेंटरों को नियंत्रित करेगा। आतिशी ने यह घोषणा दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट-लाइब्रेरी में तीन यूपीएससी उम्मीदवारों के डूबने की घटना के कुछ ही दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी।
उन्होंने कहा, “कानून में बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की योग्यता, फीस विनियमन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के प्रावधान होंगे। जनता की प्रतिक्रिया भी मांगी जाएगी।”
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और “अजीब जांच” को लेकर एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस की खिंचाई की है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इन कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपायों पर स्वतः संज्ञान लिया है।