याचिका में कहा गया है कि वायु प्रदूषण की तरह ही खाद्य पदार्थों और खाद्य फसलों का संदूषण भी एक मूक हत्यारा है। | फोटो साभार: जीपी संपत कुमार
उच्चतम न्यायालय ने 17 मई को केंद्र और अन्य से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें दावा किया गया है कि फसलों और खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अत्यधिक प्रयोग के कारण देश भर में मौतें हो रही हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र सरकार, कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने देश भर से आंकड़े एकत्र किए हैं, जिनसे पता चलता है कि कीटनाशकों के कारण बहुत अधिक संख्या में मौतें हुई हैं।
शीर्ष अदालत अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
“खाद्य फसलों और खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों और अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों, जिनमें कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कवकनाशक, कृंतकनाशक, शाकनाशक या अन्य अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ शामिल हैं, का उपयोग और अति प्रयोग देश में कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का प्राथमिक और प्रमुख कारण बनकर उभरा है।”
याचिका में कहा गया है, “कीटनाशकों, दूसरे शब्दों में अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग और अति प्रयोग खाद्य प्रदूषण है। वायु प्रदूषण की तरह ही खाद्य और खाद्य फसलों का संदूषण एक मूक हत्यारा है। एक बार जब खाद्य या खाद्य फसल कीटनाशकों से संदूषित हो जाती है, तो इसकी विषाक्तता जैव-संचय और जैव-आवर्धन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरी खाद्य श्रृंखला में तेजी से फैलती है। भोजन में मौजूद विषैले तत्व और यौगिक, एक बार मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद न तो बाहर निकाले जा सकते हैं और न ही खारिज किए जा सकते हैं।”
एफएसएसएआई के आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि 2015-16 के दौरान विश्लेषण किए गए 72,499 खाद्य नमूनों में से 16,133 मिलावटी या गलत ब्रांड वाले पाए गए।
याचिका में कहा गया है कि प्राधिकारियों ने 1,450 आपराधिक और 8,529 सिविल मामले दर्ज किये, जिनमें से 540 मामलों में दोषसिद्धि हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, 2016-17 के दौरान 78,340 नमूनों में से 18,325 मिलावटी या गलत ब्रांड वाले पाए गए। कुल मिलाकर 13,080 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 1,605 को सजा मिली।
याचिका में कहा गया है कि इस मुद्दे की इतनी व्यापकता, पैमाने और गंभीरता के बावजूद, केंद्र सरकार और उसके अधिकारी कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग और अति प्रयोग की घटनाओं को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने में पूरी तरह विफल रहे हैं।
वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि देश के आठ राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, केरल, मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में से अकेले तीन राज्यों में कीटनाशकों के कारण 2020-21 में 161 लोगों की मौत हो गई।
याचिका में कहा गया है, “खाद्य फसलों और खाद्य पदार्थों पर कीटनाशकों और अन्य अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों, जिनमें कीटनाशक, खरपतवारनाशक, कवकनाशक, कृंतकनाशक, शाकनाशक या अन्य अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ शामिल हैं, के उपयोग और अति प्रयोग से संबंधित मौजूदा नियामक ढांचे को सुधारने के लिए निर्देश जारी करें।”
प्रकाशित – 18 मई, 2024 04:51 अपराह्न IST