ज्ञानवापी मस्जिद
ज्ञानवापी मामला: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित शिवलिंग के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी किया। ये याचिका हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दायर की गई थी. इस पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मामलों को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुनवाई कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले को पेश करते हुए हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज और कुछ सिविल जज के सामने हैं. ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग अदालतों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं. इसलिए हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़कर इलाहाबाद हाई कोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर किया जाए.
मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष वुजुखाना के सील किए गए इलाके का एएसआई सर्वे चाहता है. जिला अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी.. हमने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उस याचिका पर फैसला अभी भी लंबित है.