आबकारी नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया

आबकारी नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, ईडी को नोटिस जारी किया


छवि स्रोत : पीटीआई/फ़ाइल बीआरएस नेता के. कविता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मांगी गई है। नोटिस में शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को तय की है।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इन मामलों में कविता को जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

उच्च न्यायालय ने एक जुलाई को दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम दृष्टया अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।

यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 11 अप्रैल को हिरासत में लिया था।

इससे पहले 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की उन याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि फिलहाल नियमित जमानत देने का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।

न्यायालय ने महिला होने के आधार पर राहत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि एक सुशिक्षित व्यक्ति और पूर्व सांसद होने के नाते उनकी तुलना एक कमजोर महिला से नहीं की जा सकती तथा न्यायालय उनके खिलाफ लगे “गंभीर आरोपों” को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

न्यायालय ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा एकत्रित सामग्री से पता चला है कि नीति के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित पूरी साजिश में कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी।

उच्च न्यायालय में कविता ने निचली अदालत के 6 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ ईडी के धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।

ईडी मामले में उच्च न्यायालय में दायर अपनी जमानत याचिका में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी ने कहा था कि उनका आबकारी नीति से कोई लेना-देना नहीं है और उनके खिलाफ एक आपराधिक साजिश रची गई है जिसे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी ने ईडी की सक्रिय मिलीभगत से रचा है।

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

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