सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को यह बताने का निर्देश दिया कि उसने 77 समुदायों को ओबीसी में कैसे वर्गीकृत किया

Supreme Court Verdict On Delhi LG Power To nominate MCD Members On August 5 Can Delhi LG Appoint MCD Members Without Govt


उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वह उन जातियों के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन तथा सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में मात्रात्मक आंकड़े पेश करे, जिन्हें कोटा लाभ देने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल किया गया था।

शीर्ष अदालत ने उन याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया, जिन्होंने 77 जातियों, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं, को ओबीसी सूची में शामिल करने के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई की।

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मई में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी सूची में जोड़े गए 77 वर्गों के ओबीसी दर्जे को रद्द कर दिया था।

पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

आज की सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला सुनाते समय राज्य सरकार के खिलाफ की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय पर निशाना साधा। बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय सरकार को चलाने की कोशिश कर रहा है।

शीर्ष अदालत ने आज पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह हलफनामा दाखिल करके बताए कि 77 समुदायों को ओबीसी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। साथ ही, उसने सरकार से यह भी पूछा कि किस तरह का सर्वेक्षण किया गया; और क्या ओबीसी के रूप में नामित 77 समुदायों की सूची में किसी भी समुदाय के संबंध में आयोग (राज्य पिछड़ा पैनल) के साथ परामर्श की कमी थी; और क्या ओबीसी के उप-वर्गीकरण के लिए राज्य द्वारा कोई परामर्श किया गया था।

उच्च न्यायालय ने माना कि आयोग और राज्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2010 में एक चुनावी रैली में की गई सार्वजनिक घोषणा को वास्तविकता बनाने के लिए 77 वर्गों के वर्गीकरण के लिए सिफारिशें करने में अनुचित जल्दबाजी और बिजली की गति से काम किया।

हाईकोर्ट ने 77 समुदायों को जारी किए गए ओबीसी प्रमाण-पत्रों को रद्द करते हुए राज्य सरकार को इन समुदायों के लोगों को तत्काल प्रभाव से नियुक्त करने से रोक दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि ओबीसी प्रमाण-पत्रों के आधार पर राज्य की सेवा में नियुक्त किए गए या नियुक्त होने की प्रक्रिया में शामिल लोगों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।

उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया है कि एक ही तिथि पर तीन वर्गों – महलदार, कान और अब्दाल – की सुनवाई की गई। 1 अप्रैल 2010 को 8 वर्गों की सिफारिश की गई। 6 अप्रैल 2010 को 7 वर्गों की। 17 जून 2010 को 7 वर्गों की। 26 जुलाई 2010 को 5 वर्गों की।

उच्च न्यायालय ने कहा, “आयोग के सदस्यों के लिए एकत्रित सभी सामग्रियों पर विचार करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना, सुनवाई की कार्यवाही को देखना, रिकॉर्ड पर साक्ष्य का आकलन करना और एक ही दिन में इतनी सारी कक्षाएं शामिल करने की सिफारिश करना मानवीय रूप से संभव नहीं है।”

उच्च न्यायालय ने आगे पाया कि ऐसे वर्गों का एक समूह है जो कभी हिंदू धर्म से संबंधित थे, और कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और उन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आयोग इस सवाल का विज्ञापन नहीं करता है कि ऐसे वर्गों ने धर्म परिवर्तन क्यों किया। इसने आगे कहा कि आयोग ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि राज्य सेवाओं में आरक्षण पाने के लिए ऐसा धर्म परिवर्तन कब और क्या किया गया था।

उच्च न्यायालय ने कहा कि सर्वेक्षणों की प्रामाणिकता और आयोग की सिफारिशों पर गंभीर संदेह है।

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