सुप्रीम कोर्ट ने बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, संग्रहीत करना और देखना अपराध घोषित किया: एक ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, संग्रहीत करना और देखना अपराध घोषित किया: एक ऐतिहासिक फैसला

छवि स्रोत : पीटीआई भारत का सर्वोच्च न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, संग्रहीत करना या रखना और देखना पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध है। न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि ऐसी अश्लील सामग्री को डाउनलोड करना और देखना दंडनीय नहीं है, बल्कि यह केवल नैतिक पतन है।

शीर्ष अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह POCSO अधिनियम में “बाल पोर्नोग्राफी” शब्द के स्थान पर “बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM)” शब्द रखे, ताकि वास्तविकता और ऐसे अपराधों की भयावहता को अधिक सटीक रूप से दर्शाया जा सके और साथ ही जनरेटिव फॉर्म के माध्यम से दृश्य चित्रण को भी कवर किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायालयों को न्यायिक आदेश या निर्णय में “बाल पोर्नोग्राफ़ी” शब्द के बजाय “बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री” (CSEAM) शब्द का समर्थन करना चाहिए। न्यायालय ने यह भी देखा कि दुर्व्यवहार की एक भी घटना आघात की लहर में बदल जाती है और हर बार जब ऐसी सामग्री देखी और साझा की जाती है तो बच्चे के अधिकारों और सम्मान का लगातार उल्लंघन होता है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का महत्व समझाया

“भारत ने एक बार फिर बच्चों को इस अंतरराष्ट्रीय और संगठित अपराध से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए रूपरेखा तैयार करके वैश्विक स्तर पर मार्ग प्रशस्त किया है। इस फैसले का समाज, अपराध और बाल अधिकारों पर दीर्घकालिक और वैश्विक प्रभाव पड़ेगा और इसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जब कोई व्यक्ति ‘बाल शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री’ खोज रहा है और उसे डाउनलोड कर रहा है, तो वह हमारे बच्चों के बलात्कार की मांग कर रहा है। यह फैसला ‘बाल पोर्नोग्राफी’ की पारंपरिक शब्दावली से भी अलग है, जिसे वयस्कों की भोग-विलास के रूप में देखा जाता है और ‘बाल शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री’ को अपराध के रूप में पेश करता है”, भुवन रिभु, याचिकाकर्ता और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के संस्थापक ने कहा।

जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस 120 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का गठबंधन है जो पूरे भारत में बाल यौन शोषण, बाल तस्करी और बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहा है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामला रद्द कर दिया था

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRCA) द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के 11 जनवरी, 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने 28 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने फैसला सुनाया था कि बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध नहीं है। मद्रास उच्च न्यायालय ने IT और POCSO अधिनियमों के तहत आरोपित अपराधी को दोषमुक्त करने के लिए केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया था।

जेआरसीए द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने गलती से केरल उच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया है।

याचिका में कहा गया है, “सामग्री की प्रकृति और उसमें नाबालिगों की संलिप्तता इसे पोक्सो अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनाती है, जिससे यह केरल उच्च न्यायालय के फैसले में विचारित अपराध से अलग अपराध बन जाता है।”

“इस आदेश से आम जनता को यह आभास होता है कि बाल पोर्नोग्राफ़ी डाउनलोड करना और उसे अपने पास रखना कोई अपराध नहीं है। इससे बाल पोर्नोग्राफ़ी की मांग बढ़ेगी और लोग मासूम बच्चों को पोर्नोग्राफ़ी में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।” 19 मार्च को, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फ़ैसले को “अत्याचारी” बताया और याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

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