यून सुक येओल, दक्षिण कोरिया के महाभियोग वाले राष्ट्रपति
दक्षिण कोरिया के महाभियोगाधीन राष्ट्रपति यूं सुक येओल शनिवार को सियोल अदालत में होने वाली सुनवाई में अपनी औपचारिक गिरफ्तारी का विरोध करेंगे। इससे पहले, यून को पिछले महीने देश में मार्शल लॉ लागू करने को लेकर हिरासत में लिया गया था। यून की हिरासत में उनके आवास पर एक बड़े पैमाने पर कानून प्रवर्तन अभियान शामिल था क्योंकि उनके राष्ट्रपति गार्ड और जांच अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति को हिरासत में लेने के लिए एक-दूसरे का सामना कर रहे थे।
यून पर विद्रोह के आरोप हैं
दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पर संभावित विद्रोह के आरोप हैं, जो पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ की उनकी घोषणा से जुड़े हैं।
यून की हिरासत के बाद, उच्च-रैंकिंग अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार जांच कार्यालय, जो वर्तमान में सेना और पुलिस के साथ संयुक्त जांच की देखरेख कर रहा है, ने यून की औपचारिक गिरफ्तारी के साथ आगे बढ़ने के लिए सियोल पश्चिमी जिला न्यायालय से वारंट का अनुरोध किया।
हिरासत केंद्र में पूर्व राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले यूं काब-क्यून ने खुलासा किया कि यूं ने जज के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए टीम से सलाह मांगी थी।
यून के अदालत में क्या तर्क देने की संभावना है?
पूर्व राष्ट्रपति यह तर्क दे सकते हैं कि मार्शल लॉ लागू करना उनकी शक्तियों के वैध प्रयोग के तहत आया है। उनके वकील ने कहा कि विद्रोह के आरोप किसी आपराधिक अदालत या संवैधानिक न्यायालय के सामने नहीं टिकेंगे, जो समीक्षा कर रहा है कि उन्हें औपचारिक रूप से पद से हटाया जाए या बहाल किया जाए।
यून के समर्थक उनकी रिहाई की मांग करते हुए उनके पीछे लामबंद हो गए हैं।
अगर अदालत यून के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट दे दे तो क्या होगा?
अगर अदालत यून की औपचारिक गिरफ्तारी का वारंट देती है, तो जांच एजेंसियां हिरासत को 20 दिनों तक बढ़ा सकेंगी। इससे उन्हें अभियोग के लिए मामले को सरकारी अभियोजकों को स्थानांतरित करने की भी गुंजाइश मिलेगी।
यदि अदालत का फैसला यून के पक्ष में आता है, तो यून को रिहा कर दिया जाएगा और वह अपने आवास पर लौट आएगा।
युन के रक्षा मंत्री के साथ-साथ, पुलिस प्रमुख और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों को मार्शल लॉ लागू करने में उनकी कथित भूमिका के लिए पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
इसके अलावा, दक्षिण कोरियाई कानून के अनुसार, विद्रोह का आयोजन करने पर आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है।
(एपी से इनपुट के साथ)
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