बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को झटका: दिल्ली HC ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को झटका: दिल्ली HC ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बर्खास्त प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी है कि की गई धोखाधड़ी काफी गंभीर है। अदालत ने आगे कहा कि धोखाधड़ी न केवल संस्था के खिलाफ अपराध है, बल्कि समाज के साथ विश्वासघात भी है, और इस प्रकार, उसकी अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी गई।

पूजा खेडकर पर सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके अपनाने का आरोप है। जांच के बाद यूपीएससी ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की.

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