चित्रण में BYJU’S के मालिक बायजू रवीन्द्रन की कंपनी के वेब पेज पर तस्वीर दिखाई गई है।
एडटेक दिग्गज बायजू के लिए एक बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच 158 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दे दी और इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया। (एनसीएलएटी) ने भारत (बीसीसीआई) का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि एनसीएलएटी ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
चित्रण में BYJU’S के मालिक बायजू रवीन्द्रन की कंपनी के वेब पेज पर तस्वीर दिखाई गई है।
एडटेक दिग्गज बायजू के लिए एक बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बायजू (थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच 158 करोड़ रुपये के समझौते को मंजूरी दे दी और इसे राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण को भेज दिया। (एनसीएलएटी) ने भारत (बीसीसीआई) का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि एनसीएलएटी ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।