‘महिलाओं, बच्चों को रात भर सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं’: बुलडोजर कार्रवाई पर SC ने क्या कहा?

'महिलाओं, बच्चों को रात भर सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं': बुलडोजर कार्रवाई पर SC ने क्या कहा?

छवि स्रोत: पीटीआई ‘महिलाओं, बच्चों को रात भर सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं’: बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई करते हुए SC ने क्या कहा?

त्वरित ‘बुलडोजर न्याय’ पर सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संपत्तियों के विध्वंस पर अखिल भारतीय दिशानिर्देश तय किए और कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश नहीं बन सकती, किसी आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती और उसका घर नहीं गिरा सकती। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह “पूरी तरह से असंवैधानिक” होगा अगर लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं क्योंकि वे आरोपी हैं या दोषी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किये.

SC ने क्या कहा

SC का कहना है कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती, आरोपी को दोषी घोषित नहीं कर सकती और उसका घर नहीं तोड़ सकती। बुलडोजर न्याय असंवैधानिक, अधिकारियों को दंडित किया जाए यदि लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं क्योंकि वे आरोपी या दोषी हैं, तो यह पूरी तरह से असंवैधानिक होगा। राज्य मुख्य कार्यों के निष्पादन में न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकता है और यदि राज्य कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसी संपत्तियों को ध्वस्त कर देता है तो यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। अभियुक्तों और दोषियों के पास संविधान और आपराधिक कानून के आलोक में कुछ अधिकार, सुरक्षा उपाय हैं। घर का निर्माण सामाजिक-आर्थिक आकांक्षाओं का एक पहलू है और यह सिर्फ एक संपत्ति नहीं है बल्कि वर्षों के संघर्ष का प्रतीक है। SC का कहना है कि महिलाओं, बच्चों को रात भर सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है। तोड़फोड़ की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। यदि विध्वंस का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए समय देना होगा।

कारण बताओ नोटिस के बिना किसी भी तोड़फोड़ की अनुमति नहीं है। नोटिस को इमारत के मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना है और उस संरचना के बाहर चिपकाया जाना है जिसे ध्वस्त करने का प्रस्ताव है। किसी भी आगे की कार्रवाई से पहले नोटिस की तारीख से कम से कम 15 दिन और नोटिस तामील होने के बाद 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए।

नोटिस में उन उल्लंघनों की प्रकृति का विवरण शामिल होगा जिसके कारण अधिकारियों ने विध्वंस का प्रस्ताव रखा, वह तारीख जिस पर प्रभावित पक्ष के लिए व्यक्तिगत सुनवाई तय की गई है और यह किसके (किस प्राधिकारी) के समक्ष तय की गई है। नोटिस तामील होने के बाद प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को भेजनी होगी। कलेक्टर और डीएम को नगर निगम भवनों के विध्वंस आदि के लिए प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करना है। एक निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल प्रदान किया जाना है जहां ऐसे नोटिस और पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाता है, संबंधित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के बाद, मिनट दर्ज किए जाएंगे। उसके बाद एक बार अंतिम आदेश पारित होने के बाद, उसे जवाब देना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना के निर्माण का अपराध समझौता योग्य है। यदि संरचना निर्माण का केवल एक हिस्सा गैर-शमनयोग्य पाया जाता है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र उत्तर क्यों है। पारित आदेश (यह निर्धारित करने पर कि विध्वंस आवश्यक है या नहीं) डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किए जाएंगे। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का अवसर दिया जाना चाहिए और केवल अगर अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है, तो विध्वंस के कदम उठाए जाएंगे। विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो रिकार्डिंग को सुरक्षित रखना होगा। एक विध्वंस रिपोर्ट भी संबंधित नगर आयुक्त को भेजी जानी है।

Exit mobile version