ओडिशा के भद्रक में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू, प्रतिबंधों पर रोक

ओडिशा के भद्रक में दो समुदायों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू, प्रतिबंधों पर रोक

छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो ओडिशा में धारा 144 लागू.

एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ओडिशा के भद्रक में शुक्रवार शाम को धारा 144 लागू कर दी गई। इसके चलते प्रशासन को पुरानाबाजार पुलिस थाने के तहत आने वाले इलाकों में निषेधाज्ञा लागू करनी पड़ी।

अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पथराव में कम से कम दो पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया।

पूरा प्रकरण एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के बाद सामने आया, जब दूसरे समूह के सदस्यों ने विरोध रैली निकाली। एक अधिकारी ने कहा, दोनों समुदायों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर से हमला किया।

उन्होंने कहा, जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रैली पर आपत्ति जताई, क्योंकि यह बिना पूर्व अनुमति के आयोजित की गई थी, तो प्रदर्शनकारियों के एक वर्ग ने कर्मियों पर हमला कर दिया।

अधिकारी ने कहा कि भद्रक डीएसपी और भद्रक टाउन पुलिस स्टेशन एसआई को हिंसा में चोटें आईं।

उन्होंने बताया कि जैसे ही स्थिति अस्थिर हुई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया।

धारा 144 लगाई गई: जांच प्रतिबंध:

धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

जुलूस, रैलियां और सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

विशिष्ट क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया।

हथियार या विस्फोटक सामग्री ले जाना प्रतिबंधित।

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