अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण: SC ने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण: SC ने फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाएं खारिज कीं

छवि स्रोत: फ़ाइल फ़ोटो सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि उसके पहले के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी.

शीर्ष अदालत ने कहा कि समीक्षा याचिकाओं पर गौर करने के बाद रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नजर नहीं आती। अदालत ने कहा, “समीक्षा के लिए कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है। इसलिए समीक्षा याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”

23 सितंबर को, वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उनके संगठन ने अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की है।

पिछले महीने बहुमत के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा एससी और एसटी के आगे उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है ताकि इन समूहों के अंदर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा प्रदान किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से कहा कि राज्य एससी श्रेणियों के बीच अधिक पिछड़े लोगों की पहचान कर सकते हैं और कोटा के भीतर अलग कोटा देने के लिए उन्हें उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।

हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण की अनुमति देते समय, राज्य किसी उप-वर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकते हैं और राज्यों को उप-वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। .

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