पीठ याचिकाकर्ता पर भारी पड़ गया, यह कहते हुए कि यह याचिका किसी भी वास्तविक सार्वजनिक चिंता को संबोधित करने के बजाय प्रचार प्राप्त करने के उद्देश्य से दिखाई दी।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर दायर एक सार्वजनिक हित मुकदमेबाजी (पीएलआई) को खारिज कर दिया, जिसमें पर्यटकों के लिए बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों की मांग की गई। पीठ याचिकाकर्ता पर भारी पड़ गया, यह कहते हुए कि यह याचिका किसी भी वास्तविक सार्वजनिक चिंता को संबोधित करने के बजाय प्रचार प्राप्त करने के उद्देश्य से दिखाई दी। अदालत ने कहा कि याचिका में पदार्थ का अभाव था और उसने न्यायिक हस्तक्षेप का वारंट नहीं किया।