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AnyTV हिंदी खबरे

सरमा सरकार स्वदेशी अधिकार खंड के तहत असम समझौता पैनल की 85% सिफारिशों को लागू करेगी

by पवन नायर
08/09/2024
in राजनीति
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सरमा सरकार स्वदेशी अधिकार खंड के तहत असम समझौता पैनल की 85% सिफारिशों को लागू करेगी

गुवाहाटी: असम सरकार ने असम समझौते, 1985 के खंड 6 को राज्य में अगले वर्ष 15 अप्रैल तक लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की “85 प्रतिशत सिफारिशें” पूरी करने का निर्णय लिया है।

यह निर्णय पिछले महीने से ऊपरी असम में गैर-स्वदेशी लोगों के “आक्रमण” के खिलाफ स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से शुरू हुए आंदोलन के बीच आया है। असम समझौते के अधिकांश खंडों को लागू किया गया है, लेकिन लगातार सरकारें खंड 6 को लागू करने में विफल रही हैं, जो स्वदेशी असमिया लोगों को “संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा” प्रदान करता है।

पांच साल पहले, राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों के दौरान यह मुद्दा गरमा गया था।

पूरा लेख दिखाएं

फरवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा की अध्यक्षता वाली समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद धारा 6 को लागू करने के लिए 91-पृष्ठ की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। यह रिपोर्ट 25 फरवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सौंपी गई थी। लेकिन उस साल 7 फरवरी को असम में एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्र धारा 6 को लागू करने के लिए तेजी से काम करेगा, इस पर कोई प्रगति नहीं हुई।

चार साल से अधिक समय के बाद, बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने लखीमपुर में एक बैठक में समिति की “67 सिफारिशों में से 57” को लागू करने का फैसला किया।

बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह निर्णय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बिप्लब सरमा के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट को “विस्तार से” देखने के बाद लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा, “जब समिति ने अपनी सिफारिशें पेश की थीं, तो हमने मामले का अध्ययन करने के लिए तीन साल का समय मांगा था। आज हमने रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। और, इसकी जांच करने के बाद, हमने समिति की 67 सिफारिशों में से 57 को लागू करने का फैसला किया है, जो राज्य सरकार के दायरे में आती हैं।”

उन्होंने कहा, ‘‘असम के लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे – न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा समिति की सिफारिशों की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।’’

सरमा ने कहा कि शेष दस सिफारिशें, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, नई दिल्ली के समक्ष उठाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि “केंद्र सरकार ने पहले ही उनमें से एक या दो सिफारिशों को लागू कर दिया है, और अन्य दस पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए चर्चा की जाएगी।”

हालांकि सिफारिशों का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन सीएम सरमा ने कहा कि उन्हें “तीन से चार दिनों” के भीतर मीडिया के सामने घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्रियों का एक समूह ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और क्लॉज 6 के कार्यान्वयन की मांग करने वाले अन्य संगठनों के साथ सिफारिशों पर चर्चा करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिफारिशों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए एक रोडमैप भी तैयार किया है।

‘बाहरी लोगों’ या ‘विदेशियों’ के खिलाफ AASU के छह साल लंबे आंदोलन के परिणामस्वरूप 1985 में असम समझौता हुआ।

दिप्रिंट से बात करते हुए AASU के अध्यक्ष उत्पल सरमा ने कहा कि छात्र संगठन ने सरकार के फ़ैसले को सकारात्मक रूप से लिया है और सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। AASU के अध्यक्ष ने कहा, “असम आंदोलन के छह साल और असम समझौते के 40 साल – 45 से ज़्यादा सालों से – असम के लोग असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए रैली कर रहे हैं।”

“अब वे बस नतीजा चाहते हैं। AASU ने इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया है। समझौते का हर खंड प्रासंगिक है और असम के मूल निवासियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक कदम है।”

यह भी पढ़ें: असम में CAA नागरिकता को लेकर हिमंत बनाम AASU, छात्र संघ ने कहा ‘विश्वासघात का राजदूत’

‘सुरक्षा चक्र’

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के प्राधिकारियों से मंजूरी ली जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि “भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचे।”

सीएम सरमा ने कहा, “हम छठी अनुसूची के क्षेत्रों में उचित मंजूरी के बाद ही सिफारिशें लागू करेंगे। इसी तरह, भाषा से संबंधित कुछ सिफारिशों को लागू करने से पहले हमें बराक घाटी के लोगों की मंजूरी लेनी होगी।”

उन्होंने कहा, “छठी अनुसूची और बराक क्षेत्र से संबंधित सिफारिशों को छोड़कर शेष 57 सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा।”

सरमा ने यह भी घोषणा की कि इन सिफारिशों के साथ-साथ, भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पहले से की गई कार्रवाई और भविष्य में शुरू किए गए उपाय असमिया लोगों के भविष्य की रक्षा करेंगे।

उन्होंने कहा, “हम असमिया लोगों के लिए एक बड़ा ‘सुरक्षा चक्र’ बनाने में सक्षम होंगे। मैंने आज (बुधवार) न्यायमूर्ति बिप्लब सरमा की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा, और मुझे लगता है कि उन सिफारिशों के साथ-साथ भविष्य में हम जो उपाय लागू करेंगे, वे स्वदेशी लोगों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।”

चार साल पहले, फरवरी में, अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों के ‘समय से पहले लीक’ से पता चला कि उच्चस्तरीय समिति ने सर्वसम्मति से 1951 को मूल असमिया लोगों को परिभाषित करने के लिए आधार वर्ष के रूप में अनुशंसित किया था, अर्थात वे लोग जो खंड 6 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए पात्र होंगे।

ऐसा माना जाता है कि 1951 को आधार वर्ष के रूप में निर्धारित करने की सिफारिश से 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में शामिल मूल असमिया लोगों और उनके वंशजों को उनके समुदाय, जाति, भाषा, धर्म या विरासत के बावजूद संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार मिलेगा।

इसके अलावा, समिति ने भूमि अधिकारों की सुरक्षा के उपायों के साथ-साथ पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट (आईएलपी) लागू करने का भी सुझाव दिया है।

यह भी पढ़ें: 2022 मिजोरम हथियार और विस्फोटक मामले में एनआईए ने 10 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जो ‘म्यांमार स्थित विद्रोहियों से जुड़े’

‘लंबा संघर्ष’

एएएसयू अध्यक्ष ने दिप्रिंट से बातचीत में खुलासा किया कि छात्र संगठन ने चार साल पहले रिपोर्ट लीक कर दी थी, क्योंकि केंद्र के आश्वासन के बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया था।

उत्पल सरमा ने कहा, “सीएए विरोधी प्रदर्शनों के चरम पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्लॉज 6 के कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए इस समिति का गठन किया था। एएएसयू के अध्यक्ष, महासचिव और मुख्य सलाहकार उस समिति का हिस्सा थे।” “समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, और गृह मंत्रालय की ओर से, असम कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब आगे कुछ नहीं हुआ, तो एएएसयू ने इसे सार्वजनिक कर दिया।”

एएएसयू अध्यक्ष ने यह भी कहा कि समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार को “संवैधानिक संशोधन” की आवश्यकता होगी।

इनमें असम के लिए अलग उच्च सदन, स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और संसद तक असमिया लोगों के लिए सीट आरक्षण और सभी सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरियों के लिए सिफारिशें शामिल हैं। उत्पल सरमा ने कहा, “बाकी सिफारिशों को तुरंत दिल्ली के समक्ष उठाया जाना चाहिए ताकि रिपोर्ट पूरी तरह से लागू हो सके।”

चार दशकों से अधिक समय से चल रहे लंबे संघर्ष को याद करते हुए एएएसयू अध्यक्ष ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने असम में विदेशी नागरिकों के विवादास्पद मुद्दे के प्रति सद्भावना की कमी दिखाई है।

उन्होंने कहा, “पहली बार राज्य सरकार 85 प्रतिशत सिफारिशों को लागू करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर रही है। सड़क पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से उठाए गए सभी मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इरादा अच्छा होना चाहिए और सरकार को इसे परिणामों में दिखाना होगा।”

(मधुरिता गोस्वामी द्वारा संपादित)

यह भी पढ़ें: गुवाहाटी के युवा शहर की समस्या को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं

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