शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत, राजस्थान सरकार ने 2025-26 शैक्षणिक सत्र के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। योग्य छात्र 25 मार्च से 7 अप्रैल, 2025 तक नर्सरी और कक्षा 1 प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। माता -पिता अपने बच्चे के प्रवेश के विकल्प के रूप में अधिकतम पांच स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
आवेदन कैसे करें?
मुफ्त प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए, माता -पिता को आरटीई पोर्टल पर जाना होगा और अपने प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। आवेदन प्रक्रिया 25 मार्च से 7 अप्रैल तक खुली होगी। चयन प्रक्रिया 9 अप्रैल को एक ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, और चयनित उम्मीदवारों को 15 अप्रैल तक अपने आवंटित स्कूलों को रिपोर्ट करना होगा।
मुफ्त प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड
आयु सीमा:
नर्सरी प्रवेश के लिए, बच्चों को 31 जुलाई, 2025 तक 3 से 4 साल का होना चाहिए।
कक्षा 1 प्रवेश के लिए, छात्रों को 31 जुलाई, 2025 तक 6 से 7 साल का होना चाहिए।
आय मानदंड:
माता -पिता की वार्षिक आय RTE के तहत मुफ्त प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ₹ 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
दस्तावेज़ सत्यापन:
चयनित छात्रों के लिए सत्यापन प्रक्रिया 9 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होगी।
माता -पिता को अपने निकटतम सत्यापन केंद्र में आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा।
आरटीई प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, माता -पिता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है:
आम कार्ड (बच्चे के घर का)
जन्म प्रमाण पत्र
जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
आय प्रमाणपत्र
विशेष श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
माता -पिता के जन आधार और आधार कार्ड
इस पहल का उद्देश्य राजस्थान में वंचित छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जो सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। सरकार पात्र परिवारों से समय पर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने और सुचारू सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का आग्रह करती है।
योग्य छात्र 25 मार्च से 7 अप्रैल, 2025 तक नर्सरी और कक्षा 1 प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। माता -पिता अपने बच्चे के प्रवेश के विकल्प के रूप में अधिकतम पांच स्कूलों का चयन कर सकते हैं।