चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा दोषी करार, तीन महीने की सजा

चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा दोषी करार, तीन महीने की सजा

छवि स्रोत: फ़ाइल छवि राम गोपाल वर्मा

मुंबई की मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा तीन महीने की सजा सुनाए जाने के बाद फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान उनके गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने इस चेक बाउंस मामले में गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया है. करीब सात साल पुराने मामले में सुनवाई के दौरान मंगलवार को राम गोपाल वर्मा कोर्ट में मौजूद नहीं थे. कोर्ट ने फिल्म निर्माता को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी माना। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.72 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया है.

2018 में श्री नामक फिल्म निर्माता की कंपनी के खिलाफ मामला दायर किया गया था। राम गोपाल वर्मा हाल के वर्षों में वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि उनकी फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें COVID-19 महामारी के दौरान अपना कार्यालय भी बेचना पड़ा। इस मामले में, फिल्म निर्माता को व्यक्तिगत पहचान बांड भरने और 5,000 रुपये की नकद जमानत राशि का भुगतान करने के बाद जून 2022 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

मंगलवार को राम गोपाल वर्मा को सजा सुनाते हुए मजिस्ट्रेट वाईपी पुजारी ने कहा, “आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 428 के तहत सेट-ऑफ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आरोपी ने मुकदमे के दौरान हिरासत में कोई अवधि नहीं बिताई है।” टिप्पणियों के साथ अदालत का विस्तृत निर्णय अभी भी जारी होने के लिए लंबित है।

62 वर्षीय फिल्म निर्माता को मुख्य रूप से हिंदी और तेलुगु सिनेमा में उनके काम के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर सत्या, कंपनी और सरकार जैसी कई सफल फ़िल्में दी हैं। उन्होंने शूल के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।

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