राजस्थान समाचार- राज्य कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए, राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से धन निकालने वाले कर्मचारियों से ₹100 करोड़ की वसूली के संबंध में अशोक गहलोत प्रशासन के दौरान किए गए पिछले फैसले को पलट दिया है। गहलोत सरकार में कर्मचारियों को चेतावनी दी गई थी कि अगर वे अपने एनपीएस खातों से निकाले गए पैसे वापस नहीं करेंगे तो उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ नहीं मिलेगा।
शुक्रवार को वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को राहत दी है. आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों ने अब तक निकाली गई रकम वापस नहीं की है, उनकी वसूली सेवानिवृत्ति के समय समायोजित की जाएगी। इन कर्मचारियों से सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के समान ब्याज लिया जाएगा।
कर्मचारियों द्वारा निकाले गए ₹500 करोड़
गौरतलब है कि ओपीएस लागू होने के बाद लगभग 90,000 पुलिस अधिकारियों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने अपने एनपीएस खातों से कुल 500 करोड़ रुपये निकाले। इसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए पहले ही लौटाए जा चुके हैं।
सरकार ने पिछला फैसला वापस लिया
कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें निकाली गई धनराशि वापस न करने वालों को ओपीएस का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। मामला सरकार के विचाराधीन था और शुक्रवार को राज्य ने अपने पहले के फैसले को पलटने का फैसला किया। हाई कोर्ट सोमवार को इस मामले से जुड़ी करीब 120 याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है.
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