राजस्थान समाचार: दिवाली 2024 से पहले, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय बढ़ावा देने की घोषणा की है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक बड़ी राहत देते हुए, राजस्थान सरकार ने उन पेंशनभोगियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे और बाद में 1 जुलाई से लाभ से वंचित हो गए थे।
इसके अलावा सरकार ने सेवारत कर्मचारियों को अवकाश अवधि के दौरान मकान किराया भत्ता (एचआरए) भुगतान के लिए भी पात्र बना दिया है। वित्त विभाग ने इन दोनों लाभों के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।
पेंशनभोगियों के लिए राहत
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, जो पेंशनर्स 30 जून को सेवानिवृत्त हुए और 1 जुलाई से वेतन वृद्धि का लाभ लेने से चूक गए, उन्हें अब 1 जुलाई 2006 से 10 अप्रैल 2023 तक काल्पनिक लाभ मिलेगा। 11 अप्रैल 2023 के बाद से उन्हें ये लाभ नकद में मिलेंगे।
कर्मचारियों के लिए HRA लाभ
एक अन्य आदेश में वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि 120 दिनों तक छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी HRA के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, मातृत्व अवकाश 180 दिनों तक के HRA के लिए पात्र होगा। कैंसर, कुष्ठ रोग, तपेदिक या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों के कारण छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारी 240 दिनों तक के HRA के लिए पात्र होंगे।
इन घोषणाओं से राजस्थान के सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों कर्मचारियों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिलेगी, तथा कर्मचारी कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होगी।
देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ‘डीएनपी इंडिया’. कृपया हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें फेसबुक, Instagramऔर ट्विटर