राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना: लाभ और पात्रता की जानकारी

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राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना: : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे 1 मई, 2022 को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को सहायता प्रदान करना है जिनके एक या अधिक सदस्य दुर्घटना के कारण या तो मर गए हैं या विकलांग हो गए हैं।

लाभ और पात्रता की व्याख्या

राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत दुर्घटना में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को ₹5,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। ऐसे मामलों में जहां दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, मुआवज़ा राशि ₹10,00,000 है। आंशिक या पूर्ण विकलांगता के लिए, विकलांगता की गंभीरता के आधार पर वित्तीय सहायता ₹1,50,000 से ₹3,00,000 के बीच होती है।

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पहले से पंजीकृत परिवार ही इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। दुर्घटना या व्यक्ति की मृत्यु के 60 दिनों के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, लाभार्थी 90 दिनों के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियों के सभी कर्मचारी भी इस योजना के तहत कवरेज के लिए पात्र हैं। मृत्यु या विकलांगता की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, कानूनी उत्तराधिकारी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।

पहले इसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2024 में राजस्थान में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना कर दिया गया। यह नाम परिवर्तन दुर्घटनाओं से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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