पंजाब समाचार: पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर 15 अक्टूबर 2024 को राज्य भर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश पंजाब और चंडीगढ़ के सभी स्कूलों, सरकारी कार्यालयों, बोर्डों और निगमों पर लागू होगा। इस दिन को राजपत्रित अवकाश के रूप में चिह्नित करते हुए निर्णय को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया गया है।
चंडीगढ़ तक विस्तारित
छुट्टियों की घोषणा का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के आम चुनावों के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाना है। अधिसूचना में चंडीगढ़ स्थित सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा, यह परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत लागू होता है, जो चुनाव के दिन आधिकारिक गतिविधियों को पूरी तरह से बंद करना सुनिश्चित करता है।
प्रासंगिक प्राधिकारियों को अधिसूचना जारी की गई
पंजाब सरकार ने छुट्टियों की घोषणा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयुक्तों, रजिस्ट्रारों और उपायुक्तों सहित सभी संबंधित विभागों को अधिसूचना भेज दी है।
यह कदम पंचायत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
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