पंजाब समाचार: कोर्ट ने मजीठिया को सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ मानहानिकारक बयान बंद करने का आदेश दिया

पंजाब समाचार: कोर्ट ने मजीठिया को सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ मानहानिकारक बयान बंद करने का आदेश दिया

पंजाब समाचार: हाल ही में एक अंतरिम फैसले में, अदालत ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को एक निर्देश जारी किया, जिसमें उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कर्तव्य अधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया। अदालत का आदेश मजीठिया द्वारा किए गए दावों के बाद आया, जिन्हें कथित तौर पर घुमन की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक माना गया था।

कोर्ट ने मजीठिया को सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुमन के खिलाफ मानहानिकारक बयान बंद करने का आदेश दिया

आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि मजीठिया को उनके बयानों के लिए अदालत ने चेतावनी दी थी। आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि घुमन के खिलाफ दिए गए बयान उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मजीठिया से अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में संयम बरतने का आग्रह किया गया है।

यह फैसला अकाली नेताओं और पंजाब में सत्तारूढ़ AAP के बीच चल रहे कानूनी और राजनीतिक तनाव का हिस्सा है, जहां अदालत ने राजनीतिक बातचीत में गरिमा और सम्मान बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया है।

पंजाब में राजनीतिक तनाव जारी है

अदालत का यह फैसला पंजाब के विवादास्पद राजनीतिक परिदृश्य में एक और अध्याय है, जहां हाल के महीनों में सत्तारूढ़ आप सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच कानूनी और मौखिक लड़ाई बढ़ी है। कानूनी विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह आदेश एक मिसाल कायम कर सकता है, जो राजनेताओं को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से सावधानी से निपटने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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