संसद सत्र: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वित्त विधेयक में संशोधन पेश किए। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, करदाता संपत्ति के लेन-देन पर इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत की कम कर दर या इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत की उच्च दर का लाभ उठा सकते हैं, यदि संपत्ति 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित की जाती है, जिस दिन लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया गया था। इसके अलावा, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पड़ोसी बांग्लादेश के घटनाक्रम के बारे में दोनों सदनों को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपदस्थ पूर्व पीएम शेख हसीना ने अल्प सूचना पर शरण मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।
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