प्रतीकात्मक छवि
लाहौर: लाहौर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक दुर्लभ फैसले में, शक्तिशाली पाकिस्तानी सेना के एक सेवारत जनरल को एक प्रमुख संगठन के प्रमुख पद से हटाने का आदेश दिया, जो सरकारी डेटाबेस को नियंत्रित करता है और सभी नागरिकों के संवेदनशील पंजीकरण डेटाबेस का सांख्यिकीय प्रबंधन करता है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की इस पद पर नियुक्ति “अनधिकृत” थी और नियमों का उल्लंघन थी।
अफ़सर 23 अक्टूबर को राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (NADRA) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सैन्य अधिकारी बने, जब तत्कालीन प्रधान मंत्री अनवार-उल-हक काकर के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार सत्ता में थी। बाद में मार्च में शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2027 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति की पुष्टि की।
हालांकि, अश्बा कामरान नामक एक नागरिक ने अफसार की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दावा किया कि यह “नादरा अध्यादेश, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन है” और यह “संभावित उम्मीदवारों को आमंत्रित करके नियुक्ति के लिए निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया आयोजित करने की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है”। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में कहा गया है कि कार्यवाहक सरकार स्थायी नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
पाकिस्तानी सेना को झटका
लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असीम हाफिज ने नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। “किसी को भी इसे गलत न समझना पड़े, इसलिए हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति तभी की जा सकती है जब योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हुए उचित विज्ञापन दिया गया हो। उचित चयन किए बिना, जिसमें सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिले, संविधान के अनुच्छेद 18 और 27 के तहत निहित गारंटी का उल्लंघन होगा,” जस्टिस हाफिज ने टिप्पणी की।
उन्होंने कहा, “मुझे डर है कि अनधिकृत नियुक्ति के माध्यम से अवैध कार्य किया गया है, हाथी को चूहे के बिल में नहीं छिपाया जा सकता।” विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय सर्वशक्तिमान पाकिस्तानी सेना के लिए एक झटका है, क्योंकि वह अपने लोगों को नागरिक संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रखना चाहती है।
शक्तिशाली पाकिस्तानी सेना, जिसने अपने 75 से ज़्यादा सालों के अस्तित्व में से आधे से ज़्यादा समय तक तख्तापलट की आशंका वाले पाकिस्तान पर शासन किया है, ने अब तक सुरक्षा और विदेश नीति के मामलों में काफ़ी शक्ति का इस्तेमाल किया है। नादरा अध्यादेश में साफ़ तौर पर कहा गया है कि इस पद पर सिर्फ़ एक स्वतंत्र व्यक्ति ही नियुक्त किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि किसी भी सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी या सचिव को यह पद नहीं दिया जा सकता।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
यह भी पढ़ें | न्यूयॉर्क शहर में यहूदी लोगों पर आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार