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CAPF कर्मियों पर OPS लागू? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC के आदेश पर रोक की पुष्टि की

by अभिषेक मेहरा
12/08/2024
in देश
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OPS Applicable To CAPF Personnel Supreme Court Confirms Stay On Delhi HC Order OPS Applicable To CAPF Personnel? Supreme Court Confirms Stay On Delhi HC Order


अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) से संबंधित मामले में नवीनतम घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई गई अंतरिम रोक की पुष्टि की।

जनवरी 2023 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि ओपीएस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर भी लागू है और सभी सीएपीएफ कर्मी ओपीएस लाभ पाने के हकदार हैं, जैसा कि 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना के तहत प्रदान किया गया है।

जुलाई, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया।

आज जस्टिस संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने केंद्र को दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति देते हुए यह आदेश पारित किया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई की निश्चित तिथि के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन कहा कि पक्षकार जल्दी सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि मामले में कुछ समय लगेगा।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि कई अदालती टिप्पणियों और आदेशों के बावजूद कि अर्धसैनिक बल संघ के सशस्त्र बल हैं, उन्हें ओपीएस के लाभों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों और संकेतों के माध्यम से सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ओपीएस का लाभ देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र द्वारा जारी 17 फरवरी, 2020 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें 01 जनवरी, 2004 की अधिसूचनाओं/विज्ञापनों के अनुसार नियुक्त किए गए कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सशस्त्र सीमा बल, सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आदि के कार्मिक शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना की तरह ओपीएस के तहत कवर किया जाना चाहिए।

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