ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों को यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए आंतरिक पैनल बनाने का निर्देश दिया
एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ओडिशा सरकार ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के प्राधिकारियों को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह कदम उत्कल विश्वविद्यालय में एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न की सूचना मिलने के बाद उठाया गया है।
आधिकारिक बयान में कहा गया है, “इस अधिनियम के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, प्रत्येक संस्थान को अधिनियम की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दूर करने और सकारात्मक और सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण है।”
विभाग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया
राज्य उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के प्रिंसिपलों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों को 30 सितंबर, 2024 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा दी है। इन संस्थानों को अपने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। एक अधिकारी ने कहा कि अधिनियम प्रत्येक कार्यस्थल को यौन उत्पीड़न के मुद्दों को प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति स्थापित करने का आदेश देता है।
एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि आंतरिक शिकायत समिति में एक “पीठासीन अधिकारी होना चाहिए जो संबंधित संगठन की वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी हो, कम से कम दो कर्मचारी और महिलाओं के हित के लिए प्रतिबद्ध किसी एनजीओ या एसोसिएशन का एक सदस्य हो।” अधिनियम के अनुसार, इस प्रकार नामित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएँ होंगी।
पिछले महीने उत्कल विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने एक संकाय सदस्य पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच की और बाद में जांच के आधार पर संकाय सदस्य को निलंबित कर दिया गया।
(पीटीआई से इनपुट्स)