एनपीएस वात्सल्य योजना
एनपीएस वात्सल्य योजना: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 सितंबर को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य (एनपीएस वात्सल्य) योजना, ‘नाबालिगों के लिए पेंशन योजना’ शुरू की। एनपीएस वात्सल्य की घोषणा सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी।
सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना की विशेषताओं का विवरण देते हुए एक ब्रोशर भी जारी किया और देश के विभिन्न हिस्सों से आए नाबालिग ग्राहकों को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) कार्ड भी वितरित किए।
एनपीएस वात्सल्य क्या है?
एनपीएस वात्सल्य योजना बच्चों के लिए बनाई गई एक पेंशन योजना है, जो माता-पिता को अपने बच्चों की ओर से पेंशन खाते खोलने और उनके भविष्य के लिए निवेश करने की अनुमति देती है। इस योजना में योगदान करने पर चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। 1000 रुपये के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ खाता खोला जा सकता है, जिसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
एनपीएस वात्सल्य माता-पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने और चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के साथ दीर्घकालिक धन सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। एनपीएस वात्सल्य लचीले योगदान और निवेश विकल्प प्रदान करता है, जिससे माता-पिता बच्चे के नाम पर सालाना 1,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, जिससे यह सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ हो जाता है।
यह नई पहल बच्चों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए समय रहते शुरू करने के लिए बनाई गई है, जो भारत की पेंशन प्रणाली में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के तहत चलाई जाएगी।
एनपीएस वात्सल्य के लिए पात्रता
सभी नाबालिग नागरिक (18 वर्ष से कम आयु)। खाता नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है और माता-पिता या अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है। नाबालिग लाभार्थी होगा। इस योजना को PFRDA द्वारा विनियमित विभिन्न उपस्थिति केंद्रों जैसे प्रमुख बैंकों, इंडिया पोस्ट, पेंशन फंड और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (ई-एनपीएस) के माध्यम से खोला जा सकता है। सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। PFRDA सब्सक्राइबर को कई निवेश विकल्प प्रदान करेगा। सब्सक्राइबर जोखिम उठाने की क्षमता और वांछित रिटर्न के आधार पर अलग-अलग अनुपात में सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण और इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। वयस्क होने पर, योजना को सामान्य NPS खाते में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है।
एनपीएस वात्सल्य से पैसा निकालने के नियम
एनपीएस वात्सल्य योजना में 3 साल की लॉक-इन अवधि है। इस अवधि के बाद, यदि बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है, तो शिक्षा, बीमारी या विकलांगता जैसे उद्देश्यों के लिए कुल योगदान का 25 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है, जिसमें अधिकतम तीन निकासी की अनुमति है। जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है, तो उसका एनपीएस वात्सल्य खाता एक नियमित एनपीएस खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बच्चा एनपीएस खाता जारी रखना चुन सकता है, लेकिन 18 वर्ष की आयु होने के तीन महीने के भीतर उसे केवाईसी पूरा करना होगा। इस आयु के बाद, खाते में कुल राशि का कम से कम 80 प्रतिशत वार्षिकी योजना में आवंटित किया जाना चाहिए, शेष 20% एकमुश्त निकासी के लिए उपलब्ध है। यदि 18 वर्ष के बाद खाते में कुल राशि 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
मृत्यु की स्थिति में
यदि बच्चे के खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके नाम पर खाते में जमा सभी पैसे माता-पिता (नामांकित व्यक्ति) को वापस कर दिए जाएंगे। यदि माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो नए केवाईसी के माध्यम से किसी अन्य अभिभावक को पंजीकृत किया जाएगा। यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी कानूनी अभिभावक बच्चे के 18 वर्ष का होने तक बिना कोई योगदान दिए खाता जारी रख सकता है।
खाता कहां खोलें
बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ई-एनपीएस के जरिए खाता खोला जा सकता है। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर जाकर भी अपने बच्चे के लिए एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं https://app.camsnps.com/CRA/auth/enps/register?source=eNPS
निवेश के लिए उपलब्ध विकल्प
माता-पिता अपने बच्चे के लिए कोई भी पेंशन फंड चुन सकते हैं, जो PFRDA के साथ पंजीकृत हो। इस योजना के तहत निवेश के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं:
एक्टिव चॉइस: इस विकल्प में अभिभावक फंड का 75% तक इक्विटी में, 100% तक कॉरपोरेट डेट में, 100% तक सरकारी बॉन्ड में या 5% तक अन्य एसेट्स में निवेश कर सकते हैं। ऑटो चॉइस: इस विकल्प में अभिभावक अपनी इच्छानुसार निवेश की जाने वाली राशि को अलग-अलग लाइफ साइकिल यानी LC में निवेश कर सकते हैं। इसमें अभिभावक LC-75 (एग्रेसिव) चुन सकते हैं, जिसमें 75% राशि इक्विटी में जाएगी। LC-50 (मॉडरेट) में 50% और LC-25 (कंजरवेटिव) में 25% राशि इक्विटी में जाएगी। डिफॉल्ट चॉइस: इस विकल्प में निवेश की जाने वाली राशि का 50% इक्विटी में जाएगा।
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