एक नए विनियमन के तहत किसी भी बैंक खाते के लिए अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, “निरंतर और एक साथ” नामांकित व्यक्तियों को नियुक्त करने की एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी। इसका मतलब यह है कि बीमा पॉलिसियों और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) खातों की तरह, यह सुविधा खाताधारक की मृत्यु के बाद संयुक्त खाताधारकों और उत्तराधिकारियों को धन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य नामांकित व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, इसे अधिक लचीला बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि कई लाभार्थियों को पहचाना जा सके और उन्हें प्रभावी ढंग से मुआवजा दिया जा सके। इस प्रणाली से बैंक खाताधारकों और उनके परिवारों के लिए परिसंपत्तियों की सुरक्षा और वितरण में वृद्धि होने की उम्मीद है।