NCLAT ने व्हाट्सएप-मेटा डेटा शेयरिंग प्रतिबंध को निलंबित कर दिया

NCLAT ने व्हाट्सएप-मेटा डेटा शेयरिंग प्रतिबंध को निलंबित कर दिया

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गुरुवार को व्हाट्सएप और इसकी मूल कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म के बीच डेटा साझा करने पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के पांच साल के प्रतिबंध को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। यह प्रतिबंध विज्ञापन उद्देश्यों के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी अन्य मेटा संस्थाओं पर भी लागू हुआ।

मामले की पृष्ठभूमि:

सीसीआई के नवंबर के निर्देश ने अविश्वास संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए व्हाट्सएप को विज्ञापन के लिए मेटा संस्थाओं के साथ उपयोगकर्ता डेटा साझा करने से रोक दिया था। मेटा ने तर्क दिया कि प्रतिबंध भारत में उसके व्यवसाय मॉडल को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, जिससे संभावित रूप से कुछ व्हाट्सएप सुविधाओं को वापस लिया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वैयक्तिकृत विज्ञापन सीमित हो सकते हैं।

ट्रिब्यूनल का अंतरिम निर्णय:

आदेश के खिलाफ मेटा और व्हाट्सएप की अपील पर सुनवाई करते हुए एनसीएलएटी ने सीसीआई के प्रतिबंध पर रोक लगा दी। ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि प्रतिबंध से भारत में व्हाट्सएप का बिजनेस मॉडल “ध्वस्त हो सकता है”। नवंबर के एंटीट्रस्ट फैसले के निर्देशानुसार, व्हाट्सएप को अपने 2021 गोपनीयता नीति अपडेट के लिए उपयोगकर्ताओं को एक ऑप्ट-आउट विकल्प प्रदान करना होगा।

मेटा की प्रतिक्रिया:

मेटा के एक प्रवक्ता ने अंतरिम फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कंपनी “अगले कदमों का मूल्यांकन करेगी।”

यह फैसला मेटा और व्हाट्सएप के लिए अस्थायी राहत प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके वर्तमान व्यवसाय संचालन अप्रभावित रहें, जबकि अपील न्यायाधिकरण मामले पर विचार-विमर्श जारी रखता है।

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