मोदी सरकार इस दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेगी

मोदी सरकार इस दिन लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश करेगी


छवि स्रोत: पीटीआई (फ़ाइल) लोकसभा

वक्फ संशोधन विधेयक: सरकार ने लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति को सूचित किया है कि वह गुरुवार (8 अगस्त) को सदन में वक्फ विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। हालांकि, विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि इस वक्फ विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

सरकार वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 क्यों ला रही है?

सूत्रों के अनुसार सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने से पहले सुधारों के लिए सुझाव जुटाने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से विचार-विमर्श किया। कुल 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार नए विधेयक के ज़रिए वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 से ज़्यादा संशोधन करने की योजना बना रही है। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करना है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह होगा कि वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्तियों का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

अनियमितताएं खत्म होंगी

हमने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की वकील कनिका भारद्वाज से जानकारी मांगी। भारद्वाज के मुताबिक, इस बिल का उद्देश्य वक्फ बोर्ड से जुड़ी जमीन के दुरुपयोग और अन्य अनियमितताओं को खत्म करना है। उन्होंने बताया कि कुल 40 बदलाव प्रस्तावित हैं।

वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है?

वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों से हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई होती है। नए बदलाव का मकसद यह है कि कोई भी संपत्ति अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड के पास न जाए।

  • 2009: 52 हजार से अधिक संपत्तियां
  • 2013: 4 लाख से अधिक संपत्तियां
  • 2024: 8 लाख से अधिक संपत्तियां

वक्फ बोर्ड क्या है?

“वक्फ बोर्ड, वक्फ अधिनियम 1995 के तहत प्रत्येक राज्य में स्थापित संगठन हैं, जो उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए हैं। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से संबंधित है। वे न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिरखानों का समर्थन करते हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए हैं। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से ज्यादातर का मुख्यालय दिल्ली में है,” waqf.gov.in पर प्रकाशित एक बयान में कहा गया है।

वक्फ अधिनियम

वक्फ अधिनियम को पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को और अधिक अधिकार दिए। 2013 में, इस अधिनियम में और संशोधन किया गया ताकि वक्फ बोर्ड को संपत्ति को ‘वक्फ संपत्ति’ के रूप में नामित करने के लिए दूरगामी अधिकार दिए जा सकें।

सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित संशोधनों के तहत वक्फ बोर्ड के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय में अपनी संपत्ति पंजीकृत कराना अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके। संशोधनों का उद्देश्य केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य बोर्डों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके समावेशिता को बढ़ाना भी है।

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