‘उन्हें ढोल-ताशा करने दें’: सुप्रीम कोर्ट ने संगीत मंडलियों में 30 सदस्यों की एनजीटी की सीमा पर रोक लगाई

'उन्हें ढोल-ताशा करने दें': सुप्रीम कोर्ट ने संगीत मंडलियों में 30 सदस्यों की एनजीटी की सीमा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गणपति विसर्जन के दौरान ढोल-ताशा-जंजर के सदस्यों की संख्या 30 तक सीमित कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश से पुणे में ढोल-ताशा जत्थे पर गंभीर असर पड़ेगा और उसने एनजीटी के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले में नोटिस जारी किया।

एनजीटी ने ढोल-ताशा-जंज के सदस्यों की कुल संख्या को प्रति समूह केवल 30 तक सीमित कर दिया था, साथ ही प्रत्येक गणेश पंडाल के आसपास ध्वनि प्रदूषण की वास्तविक समय निगरानी भी की थी। एनजीटी ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का भी आदेश दिया था। शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश में केवल इस विशेष निर्देश पर रोक लगाई है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गणेश उत्सव के दौरान समूह प्रदर्शन में संख्या सीमित करने के एनजीटी के निर्देश पर रोक लगाते हुए कहा, “उन्हें ढोल-ताशा करने दीजिए, यह पुणे का दिल है।”

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील अमित पई ने शीर्ष अदालत को बताया कि गणेश उत्सव का पुणे के लिए गहरा सांस्कृतिक महत्व है। उन्होंने अदालत को बताया कि गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों में से याचिकाकर्ता को केवल इस विशेष निर्देश से ही परेशानी है।

सुप्रीम कोर्ट ने भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन में शामिल होने वाले ढोल-ताशा समूह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। आज सुबह मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया।

मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील की दलीलों पर गौर किया, जिसमें पूछा गया था कि लोगों की संख्या को सिर्फ 30 तक कैसे सीमित किया जा सकता है।

उन्होंने अदालत को बताया कि एनजीटी के आदेश में कहा गया है कि ढोल-ताशा समूह में केवल 30 लोग ही हो सकते हैं। वकील ने अदालत से आग्रह किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए क्योंकि जल्द ही गणपति विसर्जन होने वाला है।

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि वह ईमेल और कागजात भेजें और अदालत दोपहर 2 बजे मामले पर विचार करेगी।

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एनजीटी ने गणपति विसर्जन के दौरान ढोल-ताशा (संगीत समूह) में लोगों की संख्या 30 तक सीमित कर दी है।

परंपरागत रूप से, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ‘ढोल-ताशा’ समूह पारंपरिक त्योहारों का अभिन्न अंग रहे हैं। ‘गणेश चतुर्थी’ का त्योहार 7 सितंबर को शुरू हुआ और मूर्ति विसर्जन 10-11 दिनों के बाद होता है।

संयोग से, यह याचिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुधवार को नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में भाग लेने के ठीक एक दिन बाद आई है।

चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश चतुर्थी उत्सव के एक वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य न्यायाधीश और उनकी पत्नी कल्पना दास के साथ गणेश चतुर्थी की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास अपने घर पर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पीएम मोदी उनके आवास पर पूजा में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

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