आईटीआर फाइलिंग 2024: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबर की क्लिपिंग फर्जी है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। यह भ्रम भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल की सलाह की गलत व्याख्या से पैदा हुआ, जिसे गलती से दाखिल करने की समयसीमा में वृद्धि के रूप में समझा गया।
पीआईबी फैक्ट चेक ने क्या पोस्ट किया?
पीआईबी ने एक पोस्ट में कहा, “सोशल मीडिया पर भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की ओर से जारी एक एडवाइजरी को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के रूप में गलत तरीके से साझा किया गया है।”
पोस्ट में यह भी कहा गया है कि जारी की गई पिछली एडवाइजरी आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख से संबंधित नहीं थी। इसमें कहा गया है, “एडवाइजरी आईटीआर फाइल करने की तारीख बढ़ाने से संबंधित नहीं है।” पीआईबी ने यह भी स्पष्ट किया कि आईटीआर फाइल करने की नियत तारीख 31 जुलाई, 2024 है।
क्या साझा किया गया?
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने 25 जुलाई को वित्त वर्ष 24 के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से वार्षिक रिटर्न की ई-फाइलिंग के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी के अनुसार, सरकार ने वार्षिक रिटर्न ई-फाइलिंग की समय सीमा 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दी है। ये रिटर्न प्रेस और आवधिक पंजीकरण अधिनियम 2023 के तहत पंजीकृत प्रकाशनों से संबंधित हैं और इनमें एक विशिष्ट मुद्रण वर्ष के लिए समाचार पत्रों के प्रसार का रिकॉर्ड शामिल है। ये वार्षिक रिटर्न प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।
हालांकि, वित्त वर्ष 2024 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2024 है। इस तिथि के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आय स्तर के अनुसार अलग-अलग जुर्माना लगेगा। सरकार ने कर ढांचे को सरल बनाने, करदाताओं के लिए कर का बोझ कम करने और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से एक नई कर व्यवस्था शुरू की है।
यह भी पढ़ें: आयकर विभाग ने फर्जी टीडीएस दावे के मामले में आईटीआर दाखिल करने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी | अंतिम तिथि देखें
यह भी पढ़ें: ITR फाइलिंग 2024: 10 लाख रुपये की आय को टैक्स-फ्री कैसे बनाएं? | यहां जानें कैलकुलेशन